Move to Jagran APP

सालाना 10 फीसद से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकेंगे प्राइवेट स्कूल

फीस बढ़ोतरी के बाद अभिभावकों और विद्यालयों के बीच हुए विवादों के बीच बच्चों के मानसिक उत्पीड़न की कई शिकायतें मिली हैं।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Sat, 14 Jul 2018 12:04 AM (IST)Updated: Sat, 14 Jul 2018 12:04 AM (IST)
सालाना 10 फीसद से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकेंगे प्राइवेट स्कूल
सालाना 10 फीसद से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकेंगे प्राइवेट स्कूल

 नई दिल्ली, प्रेट्र। राष्ट्रीय बाल सुरक्षा अधिकार आयोग (एनसीपीसीआर) ने मानव संसाधन मंत्रालय से निजी और गैर सहायता प्राप्त स्कूलों की फीस प्रति वर्ष 10 फीसद से अधिक नहीं बढ़ाने की सिफारिश की है। आयोग की सदस्य प्रियंका कानूनगो ने कहा कि मंत्रालय को हमने राज्यों में जिलास्तरीय शुल्क नियामक प्राधिकरण बनाने का सुझाव दिया है। यह स्कूलों में होने वाली फीस वृद्धि पर नजर रखने का काम करेगा।

loksabha election banner

कानूनगो ने बताया कि हमें फीस बढ़ोतरी के बाद अभिभावकों और विद्यालयों के बीच हुए विवादों के बीच बच्चों के मानसिक उत्पीड़न की कई शिकायतें मिली हैं। इसके बाद ही हमने गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए एक प्रणाली तैयार की है। देश में लगभग 23 फीसद गैर सहायता प्राप्त विद्यालय हैं, जो कुल आबादी के 36 फीसद बच्चों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करते हैं।

उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में शुल्क नियामक की व्यवस्था नहीं है, उन्हें इसे अपनाना चाहिए। इसके मुताबिक, अगर स्कूल फीस वृद्धि के बताए गए नियमों की अवहेलना करता है तो अगले साल उसके प्रवेश लेने पर प्रतिबंध लगाने या फिर उस स्कूल को संचालित करने वाले पर कुल राजस्व का 10 फीसद जुर्माना लगाया जा सकता है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.