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प्रेस परिषद ने कहा- हाई कोर्ट ने दलित शब्द का इस्तेमाल न करने की सलाह दी है, न कि आदेश

दलित शब्द का इस्तेमाल उसी स्थान या न्यूज आइटम में किया जाए जहां इसकी वास्तव में जरूरत हो।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Thu, 15 Nov 2018 10:24 PM (IST)Updated: Fri, 16 Nov 2018 12:45 AM (IST)
प्रेस परिषद ने कहा- हाई कोर्ट ने दलित शब्द का इस्तेमाल न करने की सलाह दी है, न कि आदेश
प्रेस परिषद ने कहा- हाई कोर्ट ने दलित शब्द का इस्तेमाल न करने की सलाह दी है, न कि आदेश

नई दिल्ली, प्रेट्र। खबरों में 'दलित' शब्द के इस्तेमाल के प्रतिबंध को भारतीय प्रेस परिषद ने नकार दिया है। कहा है कि इस तरह का कोई प्रतिबंध न तो संभव है और न ही इस तरह की कोई सलाह दी जानी चाहिए।

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बीते अगस्त में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सभी निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों के लिए एडवाइजरी जारी कर दलित शब्द का इस्तेमाल न करने का अनुरोध किया था। अनुसूचित जाति के लोगों के लिए इस्तेमाल होने वाले दलित शब्द पर रोक के लिए मंत्रालय ने बांबे हाई कोर्ट के जून महीने के एक आदेश को आधार बनाया था।

भारतीय प्रेस परिषद ने गुरुवार को हुई बैठक में विचार-विमर्श के बाद कहा, बांबे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ के जिस आदेश का हवाला दिया गया है, उसे गंभीरता से समझने के बाद अलग अर्थ निकलता है। परिषद का मानना है कि हाई कोर्ट ने दलित शब्द का इस्तेमाल न करने की सलाह दी है, न कि इसे किसी भी परिस्थिति में इस्तेमाल न करने का आदेश दिया है।

प्रेस परिषद के चेयरमैन सीके प्रसाद ने कहा, बांबे हाई कोर्ट का जो आदेश परिषद के पास भेजा गया है। परिषद ने विचार-विमर्श के बाद माना है कि सभी परिस्थितियों में दलित शब्द का इस्तेमाल रोके जाने की सलाह नहीं दी गई है। इसलिए शब्द के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगाना उचित नहीं है।

परिषद का मानना है कि दलित शब्द का इस्तेमाल उसी स्थान या न्यूज आइटम में किया जाए जहां इसकी वास्तव में जरूरत हो।


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