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राष्‍ट्रपति ने विभिन्‍न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी, जानें किन हाईकोर्टों को मिले नए जज

राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ram Nath Kovind) ने मुख्‍य न्‍यायाधीश एनवी रमणा से परामर्श के बाद देश के विभिन्‍न उच्च न्यायालयों में कुछ न्यायाधीशों और अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति‍ को मंजूरी दे दी है। जानें किन हाईकोर्टों को मिले नए जज....

By Krishna Bihari SinghEdited By: Published: Mon, 03 Jan 2022 05:24 PM (IST)Updated: Mon, 03 Jan 2022 05:55 PM (IST)
राष्‍ट्रपति ने विभिन्‍न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी, जानें किन हाईकोर्टों को मिले नए जज
राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विभिन्‍न उच्च न्यायालयों में कुछ न्यायाधीशों और अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्त को मंजूरी दे दी है।

नई दिल्‍ली, एजेंसियां। राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुख्‍य न्‍यायाधीश एनवी रमणा से परामर्श के बाद देश के विभिन्‍न उच्च न्यायालयों में कुछ न्यायाधीशों और अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति‍ को मंजूरी दे दी है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश अनिरुद्ध राय (Aniruddha Roy) को इसी अदालत में न्यायाधीश के रूप में नियुक्‍त किया गया है। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट में अतिक्ति न्‍यायाधीश माधव जयाजीराव जामदार (Madhav Jayajirao Jamdar) को बंबई उच्च न्यायालय में ही न्यायाधीश के रूप में नियुक्‍त किया गया है।

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यही नहीं अमित भालचंद्र बोरकर (Amit Bhalchandra Borkar), श्रीकांत दत्तात्रेय कुलकर्णी (Shrikant Dattatray Kulkarni) और अभय आहूजा (Abhay Ahuja) को बांम्‍बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) में अतिरिक्त न्‍यायधीश के रूप में नियुक्‍त किया गया है।

मालूम हो कि देश के 25 हाईकोर्टों में न्यायाधीशों के 1,098 आवंटित पद हैं। इनमें एक दिसंबर 2021 तक 696 न्यायाधीश कार्यरत थे जबकि 402 पद रिक्त थे। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक साल 2021 में उच्च न्यायालयों में 120 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई जबकि 2016 में रिकार्ड 126 न्यायाधीशों की देश के विभिन्‍न हाईकोर्टों में नियुक्ति की गई थी।

समाचार एजेंसी पीटीआइ की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल के अंत तक सरकार के पास हाई कोर्ट के जजों के रूप में नियुक्ति के लिए 23 नाम लंबित रहे थे। उच्चतर न्यायपालिका में नियुक्ति प्रक्रिया से अवगत लोगों ने बताया कि विभिन्न हाई कोर्ट कोलेजियमों द्वारा वर्ष 2018 से इनके नामों की सिफारिश की गई। यही नहीं सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम भी इन नामों को स्वीकृति दे चुका है।

सूत्रों ने बताया कि कम-से-कम सात हाई कोर्टों ने उच्च न्यायालयों में नियुक्ति के लिए इन 23 नामों की सिफारिश की जिन्‍हें सरकार ने पुनर्विचार का आग्रह करते हुए वापस कर दिया। हालांकि सूत्रों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम दो उम्मीदवारों को हाई कोर्ट का जज बनाने के लिए सरकार से दो बार अनुरोध कर चुका है।


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