शिक्षा व इलाज के लिए पीपीएफ से जल्दी पैसा निकालने की छूट
अधिसूचना के अनुसार आश्रित बच्चों की शिक्षा के लिए भी खाताधारक अपना या अपने अवयस्क बच्चे का पीपीएफ खाता बंद करके पैसा निकाल सकता है।
नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने पब्लिक प्रॉवीडेंट फंड (पीपीएफ) खाते से पांच साल बाद धन निकासी के नियम में राहत देने की घोषणा की है। अब जमाकर्ता उच्च शिक्षा और चिकित्सा के लिए इस खाते को समय पूर्व बंद करके पूरा पैसा निकाल सकते हैं।
वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि खाताधारक अपना या अपने अवयस्क बच्चे का पीपीएफ खाता समय पूर्व बंद करके पैसा निकाल सकता है, अगर उसे, उसके आश्रित परिजन या जीवनसाथी को कोई गंभीर या असाध्य बीमारी हो और यह पैसा इलाज के लिए निकालना आवश्यक हो।
इस आधार पर पैसा निकालने के लिए सक्षम चिकित्सा अधिकारी का दस्तावेज लगाना होगा।
अधिसूचना के अनुसार आश्रित बच्चों की शिक्षा के लिए भी खाताधारक अपना या अपने अवयस्क बच्चे का पीपीएफ खाता बंद करके पैसा निकाल सकता है। इसके लिए भारत या विदेश में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में प्रवेश होने की पुष्टि करने और शिक्षा के खर्च के संबंध में आवश्यक दस्तावेज लगाना जरूरी होगा।
हालांकि यह स्पष्ट किया गया है कि समय पूर्व खाता तभी बंद किया जा सकेगा जब खाता पांच साल तक चालू रह चुका हो। पीपीएफ के नियमों के अनुसार यह खाता 15 साल बाद ही बंद किये जाने का प्रावधान है। हालांकि पांच साल बाद आंशिक भुगतान निकालने का प्रावधान जरूर है।
शीना बोरा केस: ड्राइवर श्यामवर राय बना सरकारी गवाह
महाराष्ट्र में फटा बेरोजगारी बम, इस पद के लिए भी पढ़े-लिखों की मारामारी