प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी माफी
वकील प्रशांत भूषण ने कोयला घोटाले की सुनवाई कर रही पीठ पर टिप्पणी करने के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी। कोर्ट ने एक साप्ताहिक पत्रिका में छपे भूषण के बयान पर गहरी नाराजगी जताई और बयान को परेशान करने वाला बताया। बाद में कोर्ट ने भूषण की माफी स्वीकार कर ली।
नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। वकील प्रशांत भूषण ने कोयला घोटाले की सुनवाई कर रही पीठ पर टिप्पणी करने के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी। कोर्ट ने एक साप्ताहिक पत्रिका में छपे भूषण के बयान पर गहरी नाराजगी जताई और बयान को परेशान करने वाला बताया। बाद में कोर्ट ने भूषण की माफी स्वीकार कर ली।
मालूम हो कि कोयला घोटाले में गैर सरकारी संगठन की जनहित याचिका पर पैरवी कर रहे प्रशांत भूषण ने पिछले दिनों एक साप्ताहिक पत्रिका को दिए गए साक्षात्कार में कोयला घोटाले की सुनवाई कर रही पीठ पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कोयला घोटाले की सुनवाई कर रही पीठ पर कड़े फैसले लेने में हिचकिचाने की आशंका जताई थी। घोटाले की सुनवाई कर रही पीठ ने भूषण के बयान को आपत्तिजनक मानते हुए बुधवार को विशेष तौर पर मामले की सुनवाई की।
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सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा, मदन बी लोकुर व कुरियन जोसेफ की पीठ ने भूषण के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा, 'साप्ताहिक पत्रिका में छपा बयान अनावश्यक और परेशान करने वाला है। वे उससे इतने परेशान हुए कि आज मामले को सुनवाई पर लगाया।' पीठ ने कहा कि न्यायाधीश हर मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई करते हैं। उनके आचरण पर अंगुली नहीं उठाई जानी चाहिए। पीठ ने कहा कि न्याय की मांग पर फैसला करने से वे पीछे नहीं हटते। अगर वे निर्भय, स्वतंत्र और बिना पक्षपात के काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। कोर्ट का नाराज रुख देखते हुए प्रशांत भूषण ने अपने बयान के लिए माफी मांगी। ंउन्होंने कहा कि ंउनका इरादा पीठ का अपमान या किसी को आहत करने का नहीं था, फिर भी अगर ऐसा हुआ है तो माफी मांगते हैं। पीठ ने भूषण की माफी स्वीकार करते हुए मामला समाप्त कर दिया और कोयला घोटाले में दूसरे याचिकाकर्ता एलएल शर्मा की भूषण से लिखित माफी लेने की मांग ठुकरा दी।
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