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दोबारा पासपोर्ट जारी करवाने के लिए पुलिस सत्यापन जरूरी नहीं

सरकार ने बुधवार को कहा कि पासपोर्ट दोबारा जारी करने के लिए पुलिस सत्यापन की जरूरत नहीं है। लोकसभा में एक लिखित जवाब में विदेश राज्यमंत्री वीके सिंह ने बताया कि पासपोर्ट दोबारा जारी करने के लिए पुलिस सत्यापन की जरूरत नहीं है। पहला पासपोर्ट क्लीयर पुलिस रिपोर्ट के आधार

By Murari sharanEdited By: Published: Wed, 05 Aug 2015 08:05 PM (IST)Updated: Wed, 05 Aug 2015 08:56 PM (IST)
दोबारा पासपोर्ट जारी करवाने के लिए पुलिस सत्यापन जरूरी नहीं

नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को कहा कि पासपोर्ट दोबारा जारी करने के लिए पुलिस सत्यापन की जरूरत नहीं है। लोकसभा में एक लिखित जवाब में विदेश राज्यमंत्री वीके सिंह ने बताया कि पासपोर्ट दोबारा जारी करने के लिए पुलिस सत्यापन की जरूरत नहीं है। पहला पासपोर्ट क्लीयर पुलिस रिपोर्ट के आधार पर ही जारी किया जाता है।

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इस फैसले का उन आवेदकों पर प्रभाव पड़ेगा जिन्हें अपना पासपोर्ट दोबारा पाने के लिए अनिवार्य पुलिस सत्यापन के चलते देरी का सामना करना पड़ रहा है। मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक नाबालिग, सरकारी सेवक और वरिष्ठ नागरिक (65 साल और इससे अधिक उम्र के) को कुछ खास स्थिति में पुलिस सत्यापन से छूट प्राप्त है।

सिंह ने कहा है कि फौरी यात्रा जरूरतों को लेकर पासपोर्ट जारी करने के लिए 'तत्काल' प्रणाली को बंद करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि यह तथ्य है कि पासपोर्ट सौंपे जाने में बेहतरी होने के चलते तत्काल पासपोर्ट के मामले 2012-13 के 11 फीसदी से 2014-15 में कम होकर छह फीसदी हो गए हैं।

वहीं, गृह मंत्रालय पासपोर्ट के लिए देशव्यापी पुलिस सत्यापन परियोजना पर काम कर रहा है ताकि यात्रा दस्तावेज जारी करने के लिए जरूरी मौजूदा एक महीने का समय कम होकर कुछ हफ्ते रह जाए। यह परियोजना नवंबर में बेंगलुरु से शुरू किए जाने की संभावना है।


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