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लव जिहाद मामला: पुलिस ने कहा- हदिया के पिता ने नहीं दी शारीरिक यातना

महिला आयोग के आदेश के बाद राज्‍य पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा है कि लव जिहाद मामले में हदिया के पिता की ओर से शारीरिक यातना नहीं दी गयी है।

By Monika MinalEdited By: Published: Thu, 02 Nov 2017 01:38 PM (IST)Updated: Thu, 02 Nov 2017 02:06 PM (IST)
लव जिहाद मामला: पुलिस ने कहा- हदिया के पिता ने नहीं दी शारीरिक यातना
लव जिहाद मामला: पुलिस ने कहा- हदिया के पिता ने नहीं दी शारीरिक यातना

कोट्टायम (एएनआई)। कोट्टायम सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने गुरुवार को केरल महिला आयोग के पास रिपोर्ट सबमिट किया जिसमें कहा गया है कि केरल के कथित लव जिहाद मामले की देखरेख पुलिस कर रही है और इसमें हदिया के पिता की ओर से किसी तरह की शारीरिक हिंसा की सूचना नहीं है। पुलिस ने अपने रिपोर्ट में भी यह कहा कि उन्‍हें कोई ड्रग नहीं दिया गया था। बता दें कि राज्‍य महिला आयोग ने कोट्टायम एसपी को मामले की छानबीन कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था।

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इससे पहले 31 अक्‍टूबर को मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मामले में लड़की महत्‍वपूर्ण है और उसकी राय लेना जरूरी है और इसलिए अगली सुनवाई जो 27 नवंबर को होगी उसमें हदिया को पेश होने का आदेश दिया है।

इससे पहले केरल सरकार ने कोर्ट को बताया कि राज्‍य पुलिस मामले में प्रभावी तरीके से छानबीन कर रही है और इसलिए राष्‍ट्रीय जांच एजेंसी की जरूरत नहीं। एक हलफनामे में राज्‍य सरकार ने कोर्ट को सूचित किया कि राज्‍य पुलिस मामले में जांच के लिए पर्याप्‍त है। चार माह पहले केरल हाई कोर्ट ने शैफीन जहां के साथ हदिया की शादी को रद कर उसके माता-पिता के.एम. अशोकन और पोन्‍नाम्‍मा के साथ भेज दिया था। अभी मामला शीर्ष अदालत के तहत है जिसने इसमें एनआइए जांच के आदेश दिए थे।

यह भी पढ़ें: केरल लव जिहाद मामला: SC ने हदिया को कोर्ट में पेश करने का दिया आदेश


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