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पासपोर्ट बनवाना होगा अब और आसान, पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट बनवाने में नहीं होगी परेशानी

विदेश मंत्रालय ने पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि को दूर करने के लिए 28 सितंबर से पूरे भारत में सभी आनलाइन पोस्ट आफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों में पीसीसी सेवाओं के लिए आवेदन करने की सुविधा को शामिल करने का निर्णय लिया है।

By AgencyEdited By: Achyut KumarPublished: Mon, 26 Sep 2022 06:40 PM (IST)Updated: Mon, 26 Sep 2022 06:40 PM (IST)
पासपोर्ट बनवाना होगा अब और आसान, पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट बनवाने में नहीं होगी परेशानी
पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट को लेकर विदेश मंत्रालय ने किया बड़ा एलान (प्रतीकात्मक तस्वीर)

नई दिल्ली, एएनआइ। पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि को दूर करने के लिए विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs) ने बुधवार, 28 सितंबर 2022 से पूरे भारत में सभी आनलाइन डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों (POPSKs) में पीसीसी सेवाओं के लिए आवेदन करने की सुविधा को शामिल करने का निर्णय लिया है।

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विदेश मंत्रालय ने जताई खुशी

विदेश मंत्रालय ने अपने  एक बयान में कहा, 'विदेश मंत्रालय को पासपोर्ट संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने के दौरान नागरिकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एक और कदम की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि को दूर करने के लिए, मंत्रालय ने बुधवार 28 सितंबर 2022 से पूरे भारत में सभी आनलाइन पोस्ट आफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों में पीसीसी सेवाओं के लिए आवेदन करने की सुविधा को शामिल करने का निर्णय लिया है।'

मंत्रालय ने कहा, 'यह कदम महत्वपूर्ण रूप से पीसीसी अपॉइंटमेंट स्लॉट की उपलब्धता और पहले की तारीख में जोड़ देगा।'

भारतीय नागरिकों को मिलेगी मदद

मंत्रालय ने आगे कहा, 'POPSKs को इस पीसीसी आवेदन सुविधा का विस्तार करने में मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई से न केवल विदेशों में रोजगार चाहने वाले भारतीय नागरिकों को मदद मिलेगी, बल्कि अन्य पीसीसी आवश्यकताओं की मांग भी पूरी होगी, जैसे कि शिक्षा, दीर्घकालिक वीजा, उत्प्रवास आदि के मामले में।

पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट क्या है?

भारतीय पासपोर्ट धारकों को पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) जारी किया जाता है, यदि उन्होंने आवासीय स्थिति, रोजगार या दीर्घकालिक वीजा या आव्रजन के लिए आवेदन किया हो। पर्यटक वीजा पर विदेश जाने वाले व्यक्तियों के लिए पीसीसी जारी नहीं किया जा सकता है।

आवेदन करने के लिए जरूरी डाक्यूमेंट्स

  • ईसीआर/गैर-ईसीआर पृष्ठ और अवलोकन के पृष्ठ (यदि कोई हो) सहित इसके पहले दो और अंतिम दो पृष्ठों की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी के साथ मूल रूप में पुराना पासपोर्ट
  • वर्तमान पते का प्रमाण
  • विदेशी नियोक्ता के साथ रोजगार अनुबंध की स्व-सत्यापित प्रति
  • आधिकारिक अंग्रेजी अनुवाद के सात वैध वीजा की प्रति (यदि वीजा अंग्रेजी में न हो)

विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक पीसीसी के लिए आवेदन कैसे करें?

आवेदन पत्र भारतीय मिशन की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है और संकेतित सहायक दस्तावेजों के साथ जमा किया जा सकता है। आवश्यक दस्तावेजों की एक चेकलिस्ट के लिए, वेबसाइट या व्यक्तिगत रूप से संबंधित भारतीय मिशन से संपर्क करना होगा। 

आवश्यक दस्तावेजों के साथ एक पीसीसी आवेदन प्राप्त होने पर, भारतीय मिशन आवेदन को भारत में संबंधित पासपोर्ट जारी करने वाले प्राधिकरण (पीआईए) को अग्रेषित करेगा। मिशन पीआईए से स्थिति रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवेदक को पीसीसी जारी करेगा।

विदेशी नागरिकों के लिए, भारत में निवास स्थान पर जिला पुलिस या एफआरआरओ से पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट प्राप्त करने की आवश्यकता है। इस तरह के प्रमाण पत्र की प्रतियां मूल के उत्पादन पर भारतीय मिशन द्वारा सत्यापित की जा सकती हैं।

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