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PNB scam: मेहुल चौकसी मामले में CBI कोर्ट में दो याचिकाएं दर्ज, वकील ने की ये मांग

PNB scam मामले में आरोपी मेहुल चौकसी के खिलाफ दो सीबीआइ कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की हई है।

By Ayushi TyagiEdited By: Published: Tue, 22 Oct 2019 03:44 PM (IST)Updated: Tue, 22 Oct 2019 03:44 PM (IST)
PNB scam:  मेहुल चौकसी मामले में CBI कोर्ट में दो याचिकाएं दर्ज, वकील ने की ये मांग
PNB scam: मेहुल चौकसी मामले में CBI कोर्ट में दो याचिकाएं दर्ज, वकील ने की ये मांग

मुंबई, एएनआइ।  मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले मामले (जिसमें मेहुल चोकसी मुख्य आरोपी है) में दो नई याचिकाएं दायर हुई हैं। अदालत ने नए आवेदनों पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया। 

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बता दें कि 13,500 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में गीतांजलि रत्न के प्रमोटर चोकसी और उनके भतीजे नीरव मोदी आरोपी हैं। चोकसी एक साल पहले देश से भाग गया था और उसे 15 जनवरी, 2018 को एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता प्रदान कर ली थी। बता दें कि सीबीआई ने पहले अदालत से चोकसी को अपराधी घोषित करने और उसकी संपत्तियों को आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत संलग्न करने का अनुरोध किया था। अब दायर किए गए पहला आवेदन, जो अधिवक्ता विजय अग्रवाल और अंशुल अग्रवाल द्वारा दायर किया गया उसमें कहा गया कि उनके मुवक्किल मेहुल चोकसी की सुनवाई के बिना इस तरह की घोषणा प्राकृतिक न्याय के उनके अधिकार का उल्लंघन करेगी।

पहला आवेदन, जो अधिवक्ता विजय अग्रवाल और अंशुल अग्रवाल द्वारा दायर किया गया  उसमें कहा गया कि उनके मुवक्किल मेहुल चोकसी की सुनवाई के बिना इस तरह की घोषणा प्राकृतिक न्याय के उनके अधिकार का उल्लंघन करेगी। दोनों काउंसल ने गैर-जमानती वारंट को रद्द करने की भी मांग की है जो चोकसी के खिलाफ लंबित है और उसने कहा कि जब तक इस पर सुनवाई नहीं होती है और इसका निपटारा नहीं किया जाता है, तब तक उसे अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता है।

ए एस नायर द्वारा दायर दूसरे आवेदन में सीबीआई द्वारा जब्त गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के सर्वर में संग्रहीत डेटा की प्रतियां मांगी गई है।  आवेदन इस आधार पर दायर किया गया था कि सीबीआई का दायित्व है कि वह अपने द्वारा जब्त की गई सभी सामग्रियों को रिकॉर्ड में रखें क्योंकि यह बचाव पक्ष के लिए मामला तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण है। 23 अक्टूबर को कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा।


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