फिट नहीं भगोड़ा मेहुल चोकसी, वकील बोले- बयान दर्ज करना है तो एंटीगुआ जाओ
पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आवेदन की सुनवाई के दौरान चोकसी के वकील ने मुंबई अदालत को बताया कि अभी वह यात्रा करने के लिए मेडिकली फिट नहीं है।
मुंबई, एएनआइ। प्रवर्तन निदेशालय मुंबई की अदालत में पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी को 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' घोषित करने की याचिका लेकर पहुंची। लेकिन वकील ने कोर्ट को बताया कि चोकसी अभी भारत नहीं लौट पाएंगे। अगर ईडी को उनका बयान दर्ज करना है, तो एंटीगुआ जा सकते हैं। मेहुल की तबीयत उन्हें सफर करने की इजाजत नहीं दे रही है।
पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी को 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' घोषित करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आवेदन की सुनवाई के दौरान चोकसी के वकील ने मुंबई अदालत को बताया कि अभी वह यात्रा करने के लिए मेडिकली फिट नहीं है। इसलिए मेहुल का बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ईडी अधिकारियों के माध्यम(एंटीगुआ) से दर्ज किया जा सकता है। इसके अलावा तीन महीने तक उनकी तबीयत सुधरने का इंतजार किया जा सकता है, तब वह अपने बयान को रिकॉर्ड करने के लिए वापस आ जाएंगे।
बता दें कि 13,400 करोड़ के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में मेहुल चोकसी और नीरव मोदी के खिलाफ ईडी और सीबीआइ ने मामला दर्ज कर रखा है। समन के बावजूद ईडी के समक्ष पेश नहीं होने पर जहां उसको भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया गया वहीं उसकी कई संपत्ति भी जब्त कर ली गई।