जाधव की रिहाई के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका
10 अप्रैल को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जाधव को मौत की सजा सुनाई थी।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव की रिहाई के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। बुधवार को इस पर सुनवाई होने की संभावना है। याची सामाजिक कार्यकर्ता राहुल शर्मा ने मांग की है कि अदालत केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर नीदरलैंड स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (वर्ल्ड कोर्ट) में अपील दाखिल करने का निर्देश दे।
याची के अधिवक्ता गौरव बंसल ने कहा कि भारतीय नागरिक जाधव को पाकिस्तान की सरकार ने गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लिया और पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने उसे गलत तरीके से फांसी की सजा सुनाई है। याचिका में कहा गया है कि पाकिस्तान सरकार ने वर्ल्ड कोर्ट के नियमों का उल्लंघन किया है।
यह भी पढ़ें: राष्ट्रध्वज की तरह राष्ट्रगान के अपमान पर भी होनी चाहिए सजा
गौरतलब है कि 10 अप्रैल को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जाधव को मौत की सजा सुनाई थी। उन पर पाकिस्तान के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर हमले सहित सात अलग-अलग आरोप लगाए गए थे। पाकिस्तान के अनुसार जाधव भारतीय जासूस हैं।
यह भी पढ़ें: ट्रेनों की लेटलतीफी को लेकर अफसरों पर बरसे रेलमंत्री सुरेश प्रभु