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पायलट,क्रू-मेंबर्स का उड़ान से पहले फिर होगा अल्कोहल टेस्ट, दोषी पाए जाने पर 3 साल तक लाइसेंस रद

कोरोना महामारी को देखते हुए नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने 29 मार्च को ब्रीथ एनलाइजर (बीए) टेस्ट को बंद करने का आदेश दिया था।

By Shashank PandeyEdited By: Published: Sun, 06 Sep 2020 01:12 PM (IST)Updated: Sun, 06 Sep 2020 01:12 PM (IST)
पायलट,क्रू-मेंबर्स का उड़ान से पहले फिर होगा अल्कोहल टेस्ट, दोषी पाए जाने पर 3 साल तक लाइसेंस रद
पायलट,क्रू-मेंबर्स का उड़ान से पहले फिर होगा अल्कोहल टेस्ट, दोषी पाए जाने पर 3 साल तक लाइसेंस रद

नई दिल्ली, प्रेट्र। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयरलाइंस कंपनियों से पायलटों और क्रू-मेंबर्स का उड़ान से पहले फिर से अलहोहल टेस्ट शुरू करने को कहा है। कोरोना महामारी को देखते हुए उसने इस साल 29 मार्च को ब्रीथ एनलाइजर (बीए) टेस्ट को बंद करने का आदेश दिया था। डीजीसीए ने अपने पूर्व के आदेश में संशोधन करते हुए नया आदेश जारी किया है

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इसके अनुसार, पायलटों और क्रू-मेंबर्स के अलावा अन्य कर्मियों का टेस्ट नहीं होगा। इनके लिए पहले का आदेश प्रभावी रहेगा। उसने कहा है कि घरेलू उड़ान संचालन में पायलटों और क्रू-मेंबर्स में से 10 प्रतिशत को प्रतिदिन बीए टेस्ट से गुजरना चाहिए। वहीं अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में प्रतिदिन सत-प्रतिशत टेस्ट होना चाहिए। हालांकि, कोरोना महामारी के चलते अभी सिर्फ वंदेभारत मिशन के तहत ही अंतराष्ट्रीय उड़ानें संचालित हैं।

गौरतलब है कि पिछले आदेश में कहा गया था कि विमानन क्षेत्र से जुड़े कर्मियों को यह वचन देना होगा कि वे शराब के प्रभाव में नहीं हैं और उन्होंने रिर्पोटिंग समय से 12 घंटों पहले तक शराब का सेवन नहीं किया है। साथ में यह चेतावनी भी दी गई थी कि यदि कíमयों द्वारा नियम का उल्लंघन किया जाता है, तो उनका लाइसेंस तीन साल के लिए निलंबित कर दिया जाएगा।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि विदेश से आने वाले यात्रियों को एंट्री पोर्ट पर कोरोना जांच के बाद निगेटिव होने पर ही घरेलू कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ने की अनुमति मिलेगी। मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार विदेश से आए सभी यात्रियों को कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ने से पहले आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना होगा। टेस्ट निगेटिव रहने पर ही वे अपने शहर के लिए घरेलू कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ सकेंगे। कोरोना जांच की रिपोर्ट आने में करीब सात घंटे लगेंगे। इस दौरान उन्हें एंट्री पोर्ट के लाउंज में ही समय बिताना होगा।

मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि अगर आरटी-पीसीआर टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव होता है तो अंतरराष्ट्रीय यात्री को अपनी घरेलू उड़ान पकड़ने की अनुमति दी जाएगी और उसे गंतव्य शहर में किसी भी संस्थागत संगरोध से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी। आदेश में कहा गया है कि कोरोना टेस्ट का नतीजा अधिकतम सात घंटे में आएगा। परिणाम आने तक यात्री को एंट्री एयरपोर्ट के वेटिंग लाउंज में रहना होगा।


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