Move to Jagran APP

बीमार व दिव्यांग कर्मियों के लिए पीएफ निकालना हुआ आसान

इसके लिए श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी ईपीएफ स्कीम 1952 के अनुच्छेद 68जे तथा 68एन में संशोधन की अधिसूचना 25 अप्रैल को जारी कर दी है।

By Sachin BajpaiEdited By: Published: Thu, 27 Apr 2017 08:37 PM (IST)Updated: Fri, 28 Apr 2017 05:46 AM (IST)
बीमार व दिव्यांग कर्मियों के लिए पीएफ निकालना हुआ आसान
बीमार व दिव्यांग कर्मियों के लिए पीएफ निकालना हुआ आसान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। अब बीमार और दिव्यांग कर्मचारियों को इलाज के लिए पीएफ से पैसा निकालने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लगाना पड़ेगा। बल्कि वे स्वहस्ताक्षरित घोषणापत्र (सेल्फ डिक्लेयरेशन) के जरिए ही पीएफ निकाल सकेंगे।

loksabha election banner

इसके लिए श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी ईपीएफ स्कीम 1952 के अनुच्छेद 68जे तथा 68एन में संशोधन की अधिसूचना 25 अप्रैल को जारी कर दी है।

यह भी पढ़ें:  EPF सदस्य घर खरीदने के लिए फंड से निकाल पाएंगे 90 फीसद रकम

इससे पहले 20 फरवरी को ईपीएफओ ने पीएफ निकालने के इच्छुक कर्मचारियों के लिए दो ऐसे नए व सरलीकृत कंपोजिट क्लेम फार्म (आधार और नॉन आधार) जारी करने का एलान किया था, जिन्हें नियोक्ता के हस्ताक्षर के साथ संबंधित क्षेत्रीय ईपीएफओ कार्यालय में जमा कराया जा सकता है। इनमें फैक्ट्री बंद होने, आवास निर्माण या खरीद, बच्चों की शादी या शिक्षा तथा असामान्य जरूरतों के लिए अग्रिम लेने की खातिर किसी तरह का दस्तावेज लगाने की जरूरत खत्म कर दी गई थी। इन मामलों में कंपोजिट क्लेम फार्म आधार और नॉन आधार को ही स्वहस्ताक्षरित घोषणापत्र मानकर अग्रिम राशि स्वीकृत की जाएगी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.