बीमार व दिव्यांग कर्मियों के लिए पीएफ निकालना हुआ आसान
इसके लिए श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी ईपीएफ स्कीम 1952 के अनुच्छेद 68जे तथा 68एन में संशोधन की अधिसूचना 25 अप्रैल को जारी कर दी है।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। अब बीमार और दिव्यांग कर्मचारियों को इलाज के लिए पीएफ से पैसा निकालने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लगाना पड़ेगा। बल्कि वे स्वहस्ताक्षरित घोषणापत्र (सेल्फ डिक्लेयरेशन) के जरिए ही पीएफ निकाल सकेंगे।
इसके लिए श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी ईपीएफ स्कीम 1952 के अनुच्छेद 68जे तथा 68एन में संशोधन की अधिसूचना 25 अप्रैल को जारी कर दी है।
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इससे पहले 20 फरवरी को ईपीएफओ ने पीएफ निकालने के इच्छुक कर्मचारियों के लिए दो ऐसे नए व सरलीकृत कंपोजिट क्लेम फार्म (आधार और नॉन आधार) जारी करने का एलान किया था, जिन्हें नियोक्ता के हस्ताक्षर के साथ संबंधित क्षेत्रीय ईपीएफओ कार्यालय में जमा कराया जा सकता है। इनमें फैक्ट्री बंद होने, आवास निर्माण या खरीद, बच्चों की शादी या शिक्षा तथा असामान्य जरूरतों के लिए अग्रिम लेने की खातिर किसी तरह का दस्तावेज लगाने की जरूरत खत्म कर दी गई थी। इन मामलों में कंपोजिट क्लेम फार्म आधार और नॉन आधार को ही स्वहस्ताक्षरित घोषणापत्र मानकर अग्रिम राशि स्वीकृत की जाएगी।