क्लैट की परीक्षा ऑनलाइन कराने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका खारिज
क्लैट के मुताबिक परीक्षा के लिए पंजीकरण 10 जुलाई 2020 को बंद हो चुके हैं और ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन 22 अगस्त 2020 को किया जाएगा।
नई दिल्ली, एएनआइ। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (क्लैट) ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन कराने के निर्देश देने की मांग की गई थी।
क्लैट समिति के कदम से ऐसे छात्र परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे जिनके पास कंप्यूटर नहीं हैं
जस्टिस एल. नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने अधिवक्ता मितुल जैन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करने से इन्कार कर दिया। याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि क्लैट समिति ने शुरुआत में परीक्षा ऑफलाइन कराने का फैसला किया था, लेकिन अब वह परीक्षाएं ऑनलाइन कराने जा रहा है। उन्होंने दलील दी कि इस कदम से ऐसे छात्र परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे जिनके पास कंप्यूटर नहीं हैं। क्लैट समिति को अभ्यर्थियों के लिए कोई विश्वसनीय समाधान पेश करना चाहिए था और उन्हें एक महीने का समय देना चाहिए था।
देश के 22 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में विधि स्नातक, परास्नातक में एडमिशन टेस्ट
देशभर के 22 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में कानून के अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्लैट का आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों का कंसोर्टियम करता है जिसमें विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट ऑनलाइन 22 अगस्त, 2020 को होगा
क्लैट के मुताबिक, परीक्षा के लिए पंजीकरण 10 जुलाई, 2020 को बंद हो चुके हैं और ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन 22 अगस्त, 2020 को किया जाएगा।