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आधार लिंकिंग के नाम पर पेंशन के भुगतान में विलंब न हो : सीआइसी

निर्मला ने डाक विभाग से जानकारी मांगी थी कि आधार कार्ड के अभाव में उनकी मार्च-2017 की पेंशन को क्यों रोक दिया गया।

By Manish NegiEdited By: Published: Tue, 10 Apr 2018 06:59 PM (IST)Updated: Tue, 10 Apr 2018 06:59 PM (IST)
आधार लिंकिंग के नाम पर पेंशन के भुगतान में विलंब न हो : सीआइसी
आधार लिंकिंग के नाम पर पेंशन के भुगतान में विलंब न हो : सीआइसी

नई दिल्ली, प्रेट्र। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) ने मंगलवार को कहा कि आधार लिंकिंग के नाम पर वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन के भुगतान में विलंब नहीं होना चाहिए।

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अहमदनगर निवासी निर्मला निशिकांत धुमाने की याचिका पर सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलु ने उक्त टिप्पणी की। निर्मला ने डाक विभाग से जानकारी मांगी थी कि आधार कार्ड के अभाव में उनकी मार्च-2017 की पेंशन को क्यों रोक दिया गया। एक अन्य आवेदन के जरिये उन्होंने उस आदेश की प्रति भी मांगी थी जिसमें पेंशन पाने के लिए उसे आधार से लिंक कराना अनिवार्य बनाया गया है। देश में केंद्र सरकार के 61.17 लाख पेंशनभोगी हैं।

पोस्ट ऑफिस के केंद्रीय जनसूचना अधिकारी ने बताया कि 757 पेंशनभोगियों में से 640 ने वरिष्ठ पोस्टमास्टर के समक्ष अपने आधार के विवरण दाखिल कर दिए थे, जिन्हें तीन अप्रैल, 2017 को कंप्यूटर सिस्टम में अपलोड कर दिया गया था। अधिकारी ने दावा किया कि पेंशन को रोका नहीं गया था, सिर्फ उनके बैंक खातों में उन्हें जमा करने में विलंब हुआ था।


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