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बिना पुलिस वेरीफिकेशन के मेहुल चोकसी को जारी हुआ पासपोर्ट

मुंबई पुलिस का कहना है कि वह इस मामले की भी जांच करा रही है कि चोकसी को पुलिस वेरीफिकेशन रिपोर्ट (पीवीआर) किस तरह जारी हुई जिसके आधार पर उसे 2015 में पासपोर्ट जारी हो गया।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Sat, 04 Aug 2018 11:50 PM (IST)Updated: Sun, 05 Aug 2018 07:39 AM (IST)
बिना पुलिस वेरीफिकेशन के मेहुल चोकसी को जारी हुआ पासपोर्ट
बिना पुलिस वेरीफिकेशन के मेहुल चोकसी को जारी हुआ पासपोर्ट

मुंबई, प्रेट्र/आइएएनएस। मुंबई पुलिस का कहना है कि मुंबई के रीजनल पासपोर्ट आफिस ने जौहरी और हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को 'नो पुलिस वेरीफिकेशन' (पीवीआर) का दर्जा दे दिया था। मुंबई पुलिस का यह भी कहना है कि वह इस मामले की भी जांच करा रही है कि चोकसी को पुलिस वेरीफिकेशन रिपोर्ट (पीवीआर) किस तरह जारी हुई जिसके आधार पर उसे 2015 में पासपोर्ट जारी हो गया।

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मुंबई पुलिस की विज्ञप्ति के अनुसार पीएनबी घोटाले में अब आरोपित चोकसी को 2015 में तत्काल श्रेणी में रीजनल पासपोर्ट आफिस से पासपोर्ट हासिल करने के लिए किसी पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं थी। उसके इस स्टेट्स के कारण ही मुंबई पुलिस ने कोई पीवीआर जारी नहीं किया।

पुलिस ने मामले में स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि पिछले साल 23 फरवरी को चोकसी ने मुंबई आरपीओ से पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) के लिए आवेदन किया था। संबंधित थाना क्षेत्र मालाबार हिल पुलिस स्टेशन के अफसरों ने 10 मार्च, 2017 को एक स्पष्ट रिपोर्ट जारी करके कहा था कि चोकसी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। यह रिपोर्ट फिर आरपीओ को फारवर्ड कर दी गई थी। उस समय मेहुल चोकसी के खिलाफ पुलिस के पास कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं था।


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