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राज्‍यसभा में ट्रांसजेंडर बिल पारित, रूपा गांगुली बोलीं- उन्हें भी सम्मानपूर्वक जीने का मौका मिलेगा

सद के ऊपरी सदन राज्‍यसभा में ट्रांसजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) बिल 2019 पास हो गया है।

By Tilak RajEdited By: Published: Tue, 26 Nov 2019 06:31 PM (IST)Updated: Tue, 26 Nov 2019 06:31 PM (IST)
राज्‍यसभा में ट्रांसजेंडर बिल पारित, रूपा गांगुली बोलीं-  उन्हें भी सम्मानपूर्वक जीने का मौका मिलेगा
राज्‍यसभा में ट्रांसजेंडर बिल पारित, रूपा गांगुली बोलीं- उन्हें भी सम्मानपूर्वक जीने का मौका मिलेगा

नई दिल्‍ली, एएएनआइ। संसद के ऊपरी सदन राज्‍यसभा में ट्रांसजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) बिल, 2019 पास हो गया है। केन्द्रीय मंत्री थावर चन्द गहलोत ने ट्रांसजेंडर पर्सन्स बिल राज्यसभा में पास करने के लिए पेश किया गया। ये बिल को ध्वनिमत से पारित हुआ। इस बिल के पास होने के बाद सदन की लॉबी खोल दी गई। सालों से ट्रांसजेंडरों के वैसा व्‍यवहार समाज में नहीं होता आया है, जैसा होना चाहिए। लेकिन सरकार को उम्‍मीद है कि इस विधेयक से ट्रांसजेंडर वर्ग के विरूद्ध भेदभाव और दुर्व्यवहार कम होगा। इसके साथ ही इन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने से ट्रांसजेंडरों को एक बेहतर जीवन जीने के कई अच्‍छे मौके मिलेंगे।

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सदन में ट्रांसजेंडर बिल पर रूपा गांगुली ने उन्हें भी सम्मानपूर्वक जीने का मौका मिलेगा। बिल पर चर्चा के दौरान गांगुली ने कहा कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वो इसे पढ़ें इससे उन्हें सम्मानपूर्वक जीने का मौका मिलेगा। क्या हम यह नहीं चाहते कि सब एक साथ रहें? क्यों कोई कम्यूनिटी अलग रहे? कम्यूनिटी एक ही है वह है ह्यूमेनिटी।

ट्रांसजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) बिल, 2019 को सिलेक्ट कमिटी में भेजे जाने की मांग भी हुई थी, लेकिन इस मांग के खारिज होने के बाद इसे राज्‍यसभा में पारित कर दिया गया। बता दें कि इससे पहले लोकसभा में यह विधेयक 5 अगस्त को ही पारित कर दिया गया था। इस बिल के अनुसार, तीसरे जेंडर के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सशक्‍तीकरण के लिए एक ढांचा उपलब्ध कराने की बात की गई है। इस विधेयक में सामजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थवर चंद गहलोत ने 20 नवंबर को सदन में पेश किया था।


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