'पाक जांच रहा जाधव की फांसी का मामला ICJ के अधिकार क्षेत्र में आता है या नहीं?'
सरताज अजीज का कहना है कि पाकिस्तान सरकार यह भी जांच कर रही है कि जाधव की फांसी का मामला आईसीजे के अधिकार क्षेत्र में आता है कि नहीं?
इस्लामाबाद, जेएनएन। पाकिस्तान के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने बुधवार को कहा कि इस्लामाबाद अब भी कथित भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को फांसी देने के पाकिस्तान के फैसले पर भारत की स्थिति की समीक्षा कर रहा है।
राजधानी इस्लामाबाद में हुए एक कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, 'जाधव को फांसी की सजा से बचाने के लिए भारत अंतरराष्ट्रीय कोर्ट पहुंच गया है। पाकिस्तान अपने रुख की समीक्षा करने की प्रक्रिया में है। यह प्रक्रिया जल्द पूरी हो जाएगी, कुछ ही दिनों में एक औपचारिक प्रतिक्रिया दी जाएगी।'
पाकिस्तान अखबार डॉन की खबर के मुताबिक, सरताज अजीज ने यह भी कहा कि पाकिस्तान सरकार यह भी पता कर रही है कि यह मामला आईसीजे के अधिकार क्षेत्र के भीतर आता भी है या नहीं।
बता दें कि आइसीजे ने भारत की अपील पर कुलूभूषण जाधव को पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट द्वारा दी गई फांसी की सजा पर रोक लगा दी है। भारत ने अपनी अपील में कहा है कि पाकिसतान राजनयिक संबंधों पर वियेना समझौते का उल्लंघन कर रहा है। आईसीजे ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा, 'अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत, संयुक्त राष्ट्र की प्रधान न्यायिक संस्था सोमवार, 15 मई, 2017 को सार्वजनिक सुनवायी करेगी। सुनवायी अस्थाई कदमों के संकेतकों संबंधी भारत द्वारा दिये गये अनुरोध पर आधारित होगी।'
गौरतलब है कि पाक की सैन्य अदालत ने पिछले माह जाधव को जासूसी के आरोप में फांसी की सजा सुनाई है। जाधव को वकील भी मुहैया नहीं कराया गया। आईसीजे में भारत ने कहा है कि पाकिस्तान राजनयिक रिश्तों के नियमन की विएना संधि का घोर उल्लंघन कर रहा है। जाधव का ईरान से अपहरण किया गया। वह नौसेना से रिटायर होने के बाद ईरान में व्यापार कर रहे थे। जबकि पाक का आरोप है कि उन्हें 3 मार्च 2016 को बलूचिस्तान में जासूसी करते गिरफ्तार किया गया था।
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