पाकिस्तान से आई खतरनाक ब्यूटी क्रीम: CDSCO ने 'गोरी' और 'चांदनी' को लेकर लोगों को किया अलर्ट, इस्तेमाल न करें
सीडीएससीओ ने जांच के बाद पुष्टि की है कि पाकिस्तान में निर्मित गोरी ब्यूटी क्रीम और चांदनी व्हाइटनिंग क्रीम अनधिकृत ...और पढ़ें

पाक निर्मित गोरी ब्यूटी क्रीम और चांदनी व्हाइटनिंग क्रीम हानिकारक, इस्तेमाल न करें
HighLights
उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे इन उत्पादों को न खरीदें
आयात औषधि और कॉस्मेटिक्स अधिनियम, 1940 के तहत नियंत्रित है
एएनआई, नई दिल्ली। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने आमजन की सुरक्षा के मद्देनजर अनधिकृत कास्मेटिक उत्पादों के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी जारी की है।
सीडीएससीओ ने जांच के बाद पुष्टि की है कि पाकिस्तान में निर्मित गोरी ब्यूटी क्रीम और चांदनी व्हाइटनिंग क्रीम अनधिकृत हैं और इनका आयात प्रमाण पत्र नहीं है। इन उत्पादों में भारी धातुएं शामिल हैं, जो स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा कर सकती हैं।
उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे इन उत्पादों को न खरीदें और यदि पहले से खरीदे हैं तो उनका उपयोग न करें।
सीडीएससीओ ने कहा कि उपभोक्ताओं को अधिकृत कॉस्मेटिक उत्पाद खरीदने की सलाह दी जाती है, जिसमें सभी आवश्यक जानकारी होनी चाहिए। यदि लेबल में कोई उल्लंघन देखा जाए तो इसे संबंधित राज्य औषधि नियंत्रक को दी जानी चाहिए।
सीडीएससीओ ने बताया कि उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले कॉस्मेटिक उत्पादों का निर्माण और आयात औषधि और कॉस्मेटिक्स अधिनियम, 1940 के तहत नियंत्रित है।
बिक्री और वितरण के लिए कॉस्मेटिक्स का निर्माण करने के लिए राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। कॉस्मेटिक्स के आयात के लिए उत्पादों को निर्धारित नियमों के अनुसार केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण के साथ पंजीकृत किया जाना चाहिए।
