इंटरनेशनल कोर्ट 15 मई को करेगा कुलभूषण जाधव मामले की सुनवाई
भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने कथित जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई है।
नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो/एएनआई। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव मामले की अगली सुनवाई 15 मई को करेगा। ICJ ने पाकिस्तान द्वारा जाधव को सुनाई गई फांसी की सजा पर मंगलवार को रोक पर लगा दी थी। बता दें कि जाधव को ईरान और पाकिस्तान की सीमा से तालिबान ने अगवा कर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ को सौंप दिया था। पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने 11 अप्रैल को जासूसी का आरोप लगाकर जाधव को फांसी की सजा सुनाई थी।
International Court of Justice (ICJ) to hold public hearings on #KulbhushanJadhav case on Monday, May 15 pic.twitter.com/Jlz4iueA0Q
— ANI (@ANI_news) May 10, 2017
पैंतरेबाजी पर उतरा पाकिस्तान
भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान पैंतरेबाजी पर उतर गया है। पाकिस्तान ने कहा है कि वह जाधव की फांसी कर रोक लगाने के अंतरराष्ट्रीय अदालत के आदेश का अध्ययन कर रहा है। पाक सेना ने कहा कि इस मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के किसी भी सवाल का उचित स्तर से जवाब दिया जाएगा।
भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने कथित जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई है। इसके बाद भारत इस मामले को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में ले गया जिसने मंगलवार को जाधव की फांसी पर रोक लगाने का आदेश दिया।
पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने बुधवार को कहा कि हम भारत की अपील और अंतरराष्ट्रीय अदालत के आदेश का विश्लेषण कर रहे हैं। पाकिस्तान इस मामले में अगले कुछ दिनों में बयान जारी करेगा। जबकि फांसी रोकने के आइसीजे के फैसले से चिढ़े पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ ने पैंतरा चलते हुए उलटे भारत पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगया। उन्होंने यह आरोप भी लगा डाला कि अपनी शासकीय नीति से ध्यान बंटाने के लिए भारत जाधव मामले को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में ले गया।
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शरीफ से मिले पाक सेना प्रमुख
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को लेकर पाक सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने शरीफ से मुलाकात की। इसके बाद पाक सेना प्रवक्ता मेजर आसिफ गफूर ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय अदालत अगर जाधव के बारे में कुछ पूछेगी तो हम उचित स्तर से जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि सैन्य अदालत ने कानूनी प्रक्रिया के बाद जाधव को सजा सुनाई है। कोर्ट के फैसले पर सेना के भीतर प्रक्रिया जारी है। हालांकि यह नहीं बताया कि किस तरह की प्रक्रिया चल रही है।
पाक को आदेश का पालन करना होगा : भारत
भारत ने कहा है कि नियमों के हिसाब से जाधव के मामले में पाकिस्तान को अंतराष्ट्रीय कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने कहा कि इन सारी परिस्थितियों में पाकिस्तान की तथाकथित सैन्य अदालत का जाधव को फांसी की सजा देना पूरी तरह संदेहास्पद है और उनकी जिंदगी खतरे में है। इसीलिए अंतरराष्ट्रीय अदालत में मामले को ले जाने की जरूरत पड़ी।
जाधव के साथ न्याय नहीं करने के पाकिस्तान के रवैये का जिक्र करते हुए बागले ने कहा कि पाक ने 16 बार जाधव से मिलने के लिए राजनयिक काउंसलर सुविधा के आवेदन को खारिज किया। उनकी सेहत का ब्योरा देने से इन्कार किया। जाधव के परिवार की ओर से कथित सैन्य अदालत के फैसले के खिलाफ की गई अपील पर भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बीते 27 अप्रैल को सरताज अजीज को पत्र लिखकर जाधव की मां और परिवार को वीजा देने का अनुरोध किया और प्राप्त जानकारी के मुताबिक अब वीजा दिया गया है। लेकिन जाधव के स्वास्थ्य की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है।
ईरान ने भी पूछताछ की इजाजत मांगी
ईरान ने भी पाकिस्तान में कैद जाधव से पूछताछ के लिए इजाजत मांगी है। ईरानी राजनयिक मोहम्मद रफी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ईरानी विदेश मंत्री जावेद जरीफ की हाल की पाकिस्तान यात्रा के दौरान पाकिस्तानी समकक्षों के साथ जाधव का मामले में बात आगे नहीं बढ़ पाई थी। इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने उन्हें भी मना कर दिया।
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