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पाक उच्‍चायुक्‍त ने दिए संकेत, ICJ के अंतिम फैसले तक सुरक्षित हैं कुलभूषण जाधव

पाक मिलिट्री कोर्ट ने कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाई है। भारत ने इस फैसले के खिलाफ अंतराष्‍ट्रीय कोर्ट में अपील की है।

By Tilak RajEdited By: Published: Mon, 22 May 2017 09:01 AM (IST)Updated: Mon, 22 May 2017 09:01 AM (IST)
पाक उच्‍चायुक्‍त ने दिए संकेत, ICJ के अंतिम फैसले तक सुरक्षित हैं कुलभूषण जाधव
पाक उच्‍चायुक्‍त ने दिए संकेत, ICJ के अंतिम फैसले तक सुरक्षित हैं कुलभूषण जाधव

नई दिल्‍ली, जेएनएन। भारतीय वकील हरीश साल्‍वे ने यह आशंका जताई थी कि कहीं पाकिस्‍तान अंतरराष्‍ट्रीय कोर्ट की सुनवाई से पहले कुलभूषण जाधव को फांसी के फंदे पर ना लटका दे। इस बीच कुछ लोगों ने यह चिंता भी व्‍यक्‍त की कि कहीं पाक ने कुलभूषण को गुपचुप तरीके से फांसी तो नहीं दे दी! लेकिन इन सब अटकलों को अब भारत में पाकिस्‍तान के उच्‍चायुक्‍त अब्‍दुल बासित ने दूर कर दिया है। पाक उच्‍चायुक्‍त का कहना है कि अंरराष्‍ट्रीय कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक कुलभूषण जाधव पाकिस्‍तान में सुरक्षित रहेंगे।

पाक उच्‍चायुक्‍त अब्‍दुल बासित ने रविवार को इस बात के संकेत दिए कि कुलभूषण जाधव सुरक्षित हैं। उन्‍होंने कहा कि पाकिस्‍तान जाधव के मामले में अंतरराष्‍ट्रीय कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार करेगा। जाधव को पाक में तब तक फांसी नहीं दी जाएगी, जब तक अंतराष्‍ट्रीय कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है। बता दें कि यह पहली बार है, जब पाकिस्‍तान की ओर से यह संकेत मिले हैं कि कुलभूषण जाधव अभी तक सुरक्षित हैं।

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, पाक उच्‍चायुक्‍त ने कहा कि पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय कानूनों को लेकर प्रतिबद्ध है। वह यह बात सिर्फ कोर्ट के अस्थाई आदेश के संदर्भ में कह रहे हैं, जिसके मुताबिक जाधव की फांसी पर रोक लगाई गई है, इसका केस के मेरिट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बासित ने कहा, 'कोर्ट ने कॉन्सलर ऐक्सेस को लेकर कुछ ऐसा नहीं कहा है जिसे अंतिम माना जाए। इन सभी बातों का फैसला कोर्ट के आखिरी आदेश में होगा। लेकिन कोई देश अपनी सुरक्षा से जुड़े मुद्दों से समझौता नहीं करता। ये ध्‍यान रखना चाहिए कि जाधव को जासूसी और आतंकवाद फैलाने का दोषी पाया गया है। वह कोई साधारण नागरिक नहीं है, वह भारतीय नौसेना का अधिकारी है।'

गौरतलब है कि पाक मिलिट्री कोर्ट ने कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाई है। भारत ने इस फैसले के खिलाफ अंतराष्‍ट्रीय कोर्ट में अपील की है। अंतरराष्‍ट्रीय कोर्ट ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर फिलहाल रोक लगा दी है।

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