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मस्जिद गिराने में बाधा डालने के आरोपों से ओवैसी बरी

गैरजमानती वारंट रद करने का अनुरोध खारिज कर दिए जाने के बाद असदुद्दीन को 2013 में जेल भी जाना पड़ा था।

By Gunateet OjhaEdited By: Published: Thu, 29 Dec 2016 06:13 PM (IST)Updated: Thu, 29 Dec 2016 09:59 PM (IST)
मस्जिद गिराने में बाधा डालने के आरोपों से ओवैसी बरी

हैदराबाद, आइएएनएस। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और पार्टी के चार विधायकों को मस्जिद गिराने में बाधा डालने के एक मामले में बरी कर दिया गया है। इन चार विधायकों में ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी शामिल हैं। संगारेड्डी जिले की एक अदालत ने गुरुवार को 11 साल पुराने इस मामले में इन लोगों को बरी कर दिया।

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ओवैसी भाइयों के अलावा अहमद पाशा कादरी, मुमताज अहमद खान और मुअज्जम खान के खिलाफ पुलिस ने 16 मार्च, 2005 को मामला दर्ज किया था। इन लोगों पर एक मस्जिद गिराने के काम में बाधा डालने का आरोप था। मुत्तंगी गांव में एक सड़क को चौड़ा करने के लिए अधिकारी इस मस्जिद को गिराना चाहते थे।

गैरजमानती वारंट रद करने का अनुरोध खारिज कर दिए जाने के बाद असदुद्दीन को 2013 में जेल भी जाना पड़ा था। हालांकि, बाद में वे जमानत पर बाहर आ गए।

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