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नदियों को मार रही हमारी उदासीनता, इसके घटते जल स्तर पर तो समाज को ही सोचना होगा

दिल्ली और हरियाणा की सरकारें सुप्रीम कोर्ट में 1994 के समझौते को लेकर ज्यादा पानी के लिए झगड़ रही हैं, जबकि सच्चाई यह है कि यमुना में ही पानी सामान्य से नीचे रह गया है।

By Sanjay PokhriyalEdited By: Published: Mon, 18 Jun 2018 12:16 PM (IST)Updated: Mon, 18 Jun 2018 01:55 PM (IST)
नदियों को मार रही हमारी उदासीनता, इसके घटते जल स्तर पर तो समाज को ही सोचना होगा
नदियों को मार रही हमारी उदासीनता, इसके घटते जल स्तर पर तो समाज को ही सोचना होगा

[पंकज चतुर्वेदी]। दिल्ली और हरियाणा की सरकारें सुप्रीम कोर्ट में 1994 के समझौते को लेकर ज्यादा पानी के लिए झगड़ रही हैं, जबकि सच्चाई यह है कि यमुना में ही पानी सामान्य से नीचे रह गया है। यमुना में पानी कम होने का सीधा असर उसके किनारे बसे गांवों की खेती पर ही नहीं, बल्कि पशुपालन और भूजल पर भी पड़ा है। अब देश में अदालत समझौते तो लागू कर सकती है, लेकिन नदी में घटते जल स्तर पर तो समाज को ही सोचना होगा।

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यमुना में ही पानी सामान्य से पांच फीट नीचे
दिल्ली और हरियाणा की सरकारें सुप्रीम कोर्ट में 1994 के समझौते को लेकर ज्यादा पानी के लिए झगड़ रही हैं, जबकि हकीकत यह है कि यमुना में ही पानी सामान्य से पांच फीट नीचे रह गया है। यमुना में पानी कम होने का सीधा असर उसके किनारे बसे गांवों की खेती ही नहीं, पशुपालन और भूजल पर भी पड़ा है। सनद रहे कि दिल्ली-हरियाणा के बीच हुए अनुबंध के अनुसार हरियाणा को हर दिन 450 क्यूसेक पानी दिल्ली के लिए छोड़ना चाहिए, लेकिन वह अभी महज 330 क्यूसेक पानी ही दे पा रहा है।

बिहार राज्य में ही उन्नीसवीं सदी तक हिमालय से चल कर कोई छह हजार नदियां यहां तक आती थीं जो संख्या आज घट कर बामुश्किल 600 रह गई है। मधुबनी-सुपौल में बहने वाली नदी तिलयुगा भी कुछ दशक पहले तक कोसी से भी बड़ी कहलाती थी, आज यह कोसी की सहायक नदी बन गई है। मध्यप्रदेश में नर्मदा, बेतवा, काली सिंध आदि में लगातार पानी की गहराई घट रही है।

जल संकट भयावह
दुखद है कि जब खेती, उद्योग और पेयजल की बढ़ती मांग के कारण जल संकट भयावह हो रहा है वहीं जल को सहेज कर शुद्ध रखने वाली नदियां उथली, गंदी और जल-हीन हो रही हैं। हमारे देश में 13 बड़े, 45 मध्यम और 55 लघु जलग्रहण क्षेत्र हैं। जलग्रहण क्षेत्र उस संपूर्ण इलाके को कहा जाता है, जहां से पानी बह कर नदियों में आता है। इसमें हिमखंड, सहायक नदियां, नाले आदि शामिल होते हैं। जिन नदियों का जलग्रहण क्षेत्र 20 हजार वर्ग किलोमीटर से बड़ा होता है, उन्हें बड़ा-नदी जलग्रहण क्षेत्र कहते हैं।

20 हजार से दो हजार वर्ग किलोमीटर वाले को मध्यम, दो हजार से कम वाले को लघु जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। इस मापदंड के अनुसार गंगा, सिंधु, गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, तापी, कावेरी, पेन्नार, माही, ब्रह्मणी, महानदी और साबरमति बड़े जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदियां हैं। इनमें से तीन नदियां-गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय के हिमखंडों के पिघलने से अवतरित होती हैं। इन सदानीरा नदियों को ‘हिमालयी नदी’ कहा जाता है। शेष दस को पठारी नदी कहते हैं, जो मूलत: वर्षा पर निर्भर होती हैं।

यह आंकड़ा वैसे बड़ा लुभावना लगता है कि देश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.80 लाख वर्ग किलोमीटर है, जबकि सभी नदियों का सम्मिलत जलग्रहण क्षेत्र 30.50 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारतीय नदियों के मार्ग से हर साल 1645 घन किलोलीटर पानी बहता है जो सारी दुनिया की कुल नदियों का 4.445 प्रतिशत है। आंकड़ों के आधार पर हम पानी के मामले में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा समृद्ध हैं, लेकिन चिंता का विषय यह है कि पूरे पानी का कोई 85 फीसद बारिश के तीन महीनों में समुद्र की ओर बह जाता है और नदियां सूखी रह जाती हैं।

नदियों के अस्तित्व के लिए बड़ा संकट
2009 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश में कुल दूषित नदियों की संख्या 121 पाई थी जो अब 275 हो चुकी है। यही नहीं आठ साल पहले नदियों के कुल 150 हिस्सों में प्रदूषण पाया गया था जो अब 302 हो गया है। बोर्ड ने 29 राज्यों व छह केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 445 नदियों पर अध्ययन किया, जिनमें से 225 का जल बेहद खराब हालत में मिला। इन नदियों के किनारे बसे 650 शहरों के 302 स्थानों पर 2009 में 38 हजार एमएलडी सीवर का गंदा पानी नदियों में गिरता था, जो कि आज बढ़ कर 62 हजार एमएलडी हो गया। चिंता की बात यह है कि सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता भी नहीं बढ़ाई गई है। सरकारी अध्ययन में 34 नदियों में बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी की मात्रा 30 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक पाई गई और यह उन नदियों के अस्तित्व के लिए बड़े संकट की ओर इशारा करता है।

प्रदूषित नदियों का बहाव
भारत में प्रदूषित नदियों के बहाव का इलाका 12,363 किलोमीटर मापा गया है इनमें से 1,145 किलोमीटर का क्षेत्र पहले स्तर यानी बेहद दूषित श्रेणी का है। दिल्ली में यमुना इसमें शीर्ष पर है, इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है जहां 43 नदियां मरने की कगार पर हैं। असम में 28, मध्यप्रदेश में 21, गुजरात में 17, कर्नाटक में 15, केरल में 13, बंगाल में 17, उप्र में 13, मणिपुर और ओडिशा में 12-12, मेघालय में दस और कश्मीर में नौ नदियां अपने अस्तित्व के लिए तड़प रही हैं।

ऐसी नदियों के कोई 50 किलोमीटर इलाके के खेतों की उत्पादन क्षमता लगभग पूरी तरह समाप्त हो गई है। इलाके की अधिकांश आबादी चर्मरोग, सांस की बीमारी और पेट के रोगों से बेहाल है। भूजल विभाग का एक सर्वे गवाह है कि नदी के किनारे हैंडपंपों से निकल रहे पानी में क्षारीयता इतनी अधिक है कि यह ना तो इंसान के लायक है, ना ही खेती के। सरकार के ही पर्यावरण और प्रदूषण विभाग बीते 20 सालों से चेता रहे हैं, लेकिन आधुनिकता का लोभ पूरे सिस्टम को लापरवाह बना रहा है।

जानकर आश्चर्य होगा कि नदियों की मुक्ति का एक कानून गत 62 सालों से किसी लाल बस्ते में बंद है। संसद ने 1956 में रिवर बोर्ड एक्ट पारित किया था। इस एक्ट की धारा चार में प्रावधन है कि केंद्र सरकार एक से अधिक राज्यों में बहने वाली नदियों के लिए राज्यों से परामर्श कर बोर्ड बना सकती है। इस बोर्ड के पास बेहद ताकतवर कानून का प्रावधान इस एक्ट में है, जैसे कि जलापूर्ति, प्रदूषण आदि के लिए स्वयं दिशा निर्देश तैयार करना, नदियों के किनारे हरियाली, बेसिन निर्माण करना और योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करना आदि।

नदियों के अस्तित्व के प्रति लापरवाह
नदियों के संरक्षण का इतना बड़ा कानून उपलब्ध है, लेकिन आज तक किसी भी नदी के लिए रिवर बोर्ड बनया ही नहीं गया। संविधान के कार्यों की समीक्षा के लिए गठित वेंकटचलैया आयोग ने तो अपनी रिपोर्ट में इसे एक ‘मृत कानून’ करार दिया था। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी कई विकसित देशों का उदाहरण देते हुए इस अधिनियम को गंभीरता से लागू करने की सिफारिश की थी। यह बानगी है कि हमारा समाज अपनी नदियों के अस्तित्व के प्रति कितना लापरवाह है।

असल में इन नदियों को मरने की कगार पर पहुंचाने वाला यही समाज और सरकार की नीतियां हैं। सभी जानते हैं कि इस दौर में विकास का पैमाना निर्माण कार्य है-भवन, सड़क, पुल आदि-आदि। निर्माण में सीमेंट, लोहे के साथ दूसरी अनिवार्य वस्तु है रेत या बालू। यह एक ऐसा उत्पाद है जिसे किसी कारखाने में नहीं बनाया जा सकता। यह नदियों के बहाव के साथ आती है और तट पर एकत्र होती है।

प्रकृति का नियम यही है कि किनारे पर स्वत: आई इस रेत को समाज अपने काम में लाए, लेकिन गत एक दशक के दौरान हर छोटी-बड़ी नदी का सीना छेद कर मशीनों द्वारा रेत निकाली जा रही है। इसके लिए नदी के नैसर्गिक मार्ग को बदला जाता है, उसे बेतरतीब खोदा या गहरा किया जाता है। जान लें कि नदी के जल बहाव क्षेत्र में रेत की परत ना केवल बहते जल को शुद्ध रखती है, बल्कि वह उसमें मिट्टी के मिलान से दूषित होने और जल को भूगर्भ में जज्ब होने से भी बचाती है। जब नदी के बहाव पर पॉकलैंड व जेसीबी मशीनों से प्रहार होता है तो उसका पूरा पर्यावरण ही बदल जाता है।

नदियों के किनारे हुए अतिक्रमण
आज नदियों को जिस बढ़ते प्रदूषण से खतरा है उसे भी समाज की कथित आधुनिक जीवन शैली ने ही विस्तार दिया है। कल-कारखानों की निकासी, घरों की गंदगी, खेतों में मिलाए जा रहे रासायनिक दवा व खादों का हिस्सा, भूमि कटाव और भी कई ऐसे कारक हैं जो नदी के जल को जहर बना रहे हैं। अनुमान है कि जितने जल का उपयोग किया जाता है, उसके मात्र 20 प्रतिशत की ही खपत होती है, शेष 80 फीसद सारा कचरा समेटे बाहर आ जाता है। इसे ही अपशिष्ट या मल-जल कहा जाता है, जो नदियों का दुश्मन है। भले ही हम कारखानों को दोषी बताएं, लेकिन नदियों की गंदगी का तीन चौथाई हिस्सा घरेलू मल-जल ही है। हर घर में शौचालय, घरों में स्वच्छता के नाम पर बहुत से साबुन और केमिकल का इस्तेमाल, शहरों में मल-जल के शुद्धिकरण की लचर व्यवस्था और नदियों के किनारे हुए बेतरतीब अतिक्रमण नदियों के बड़े दुश्मन बन कर उभरे हैं।
[पर्यावरण मामलों के जानकार] 


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