मैकडोनाल्ड विवाद के चलते विक्रम बख्शी को देश नहीं छोड़ने का आदेश
रेस्तरां चलाने वाली अमेरिकी कंपनी मैकडोनाल्ड विवाद के चलते नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने विक्रम बख्शी को बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ने का आदेश दिया है।
नई दिल्ली, पीटीआइ। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने अमेरिकी रेस्तरां कंपनी मैकडोनाल्ड (mcdonalds) के पूर्व भागीदार विक्रम बख्शी के निपटारे को लागू नहीं करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही ट्रिब्यूनल ने बख्शी को बिना अनुमित देश नहीं छोड़ने का आदेश दिया है।
मैकडोनाल्ड और बख्शी का लंबे समय से विवाद चल रहा है। 2013 में मैकडोनाल्ड ने विक्रम बख्शी को कनाट प्लाजा रेस्तरां प्राइवेट लि. (CPRL) के एमडी पद से हटा दिया था, जिसके खिलाफ बख्शी ने कंपनी लॉ बोर्ड में याचिका दायर की थी। इसके बाद बख्शी मामले को दिल्ली हाईकोर्ट में लेकर के चले गए थे। कोर्ट ने दोनों पक्षों को बातचीत के जरिए समझौता करने के लिए कहा था।
बता दें कि मैकडोनाल्ड और CPRL के बीच 1995 में करार हुआ था। तब CPRL ने फ्रैंचाइजी मॉडल पर देश भर में अपने रेस्टोरेंट खोले थे। उसी समय से मैकडोनाल्ड के कई रेस्टोरेंट अस्तित्व में आए। बड़ा ब्रांड होने के कारण और भारतीयों के स्वाद के अनुसार अपने मेन्यू में बदलाव करने के कारण कंपनी पूरे देश में काफी मशहूर हो गई थी।