आवश्यक वस्तुओं का निर्यात जारी, शिपिंग मंत्रालय जारी कर सकता है मानक संचालन प्रक्रिया
कोरोना वयरस के कारण जारी लॉकडाउन के बीच गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि आवश्यक वस्तुओं के निर्यात पर किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाई गई है।
नई दिल्ली, एएनआइ। कोरोना वायरस के बीच देश में लागू हुए लॉकडाउन के बाद से दुकानों, शॉपिंग मॉल और कई सार्वजनिक जगहों को बंद करवा दिया गया था। हालांकि, सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के निर्यात पर किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाई थी। इसी को लेकर गृह मंत्रालय ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं के साथ-साथ निर्यात के क्रॉस लैंड बॉर्डर परिवहन का संचालन पहले से ही अनुमति है। जहाजरानी मंत्रालय अपने स्तर पर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर सकता है।
बता दें कि देश में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच केंद्र सरकार ने देश में 3 मई तक के लिए लॉकडाउन लागू कर दिया है। इसी के साथ राज्यों को निर्देश दिया गया कि वह अपने राज्यों में लॉकडाउन के दिशा- निर्देशों को अच्छे से पालन कराएं। लॉकडाउन के तहत लोगों को घरों से निकलने की अनुमति नहीं है। ऐसे में सरकार ने एक हेल्पलािन नंबर जारी कर लोगों को इमरजेंसी में आवश्यक वस्तु पहुंचा रही है। साथ ही दुकाने खुलने का समय भी निर्धारित किया गया है। सुबह 11 बजे तक आवश्यक वस्तुओं जैसे सब्जी, किराने की दुकान खोलने की अनुमति है। इसी के साथ सरकार ने पहले से ही क्रॉस लैंड बॉर्डर परिवहन का संचालन को मंजूरी दी हुई है।
जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल, देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 26 हजार के पार पहुंच गई है। देश में इस वक्त 20 हजार एक्टिव मामले हैं। सरकार ने राज्य सरकारों से साफ तौर पर कहा है कि वह अपने राज्य में दुकानें खोलने की अनुमति दे सकते हैं लेकिन, ऐसा करने के लिए वह पूरी तरह से आजाद है। अपने राज्य की स्थिति के हिसाब से वह ऐसा कर सकते हैं। राज्यों में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में अभी मार्केट खोलने की अनुमति नही दी गई है।