मोहन भागवत के खिलाफ पोस्ट के आरोपित की जमानत अर्जी खारिज, कहा गया कि मामला है गंभीर
इस दलील के विरोध में शिकायतकर्ता के अधिवक्ता शांतनु अयाची और विपुलवर्धन जैन ने जमानत अर्जी खारिज किए जाने पर बल दिया। उन्होंने साफ किया कि मामला गंभीर है। आवेदक के खिलाफ भादंवि धारा- 292 और 77 आइटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्घ किया गया है।
जबलपुर, जेएनएन। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट करने के आरोपित की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। न्यायमूर्ति बीके श्रीवास्तव की एकलपीठ के समक्ष मंगलवार को मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान आवेदक उमरिया निवासी कौशल सिंह मेश्राम की ओर से बचाव में तर्क प्रस्तुत किए गए। उसके अधिवक्ता ने दलील दी कि गलती से आपत्तिजनक पोस्ट डाल दी गई, भविष्य में ऐसा नहीं किया जाएगा, अत: जमानत का लाभ दिया जाए।
इस दलील के विरोध में शिकायतकर्ता के अधिवक्ता शांतनु अयाची और विपुलवर्धन जैन ने जमानत अर्जी खारिज किए जाने पर बल दिया। उन्होंने साफ किया कि मामला गंभीर है। आवेदक के खिलाफ भादंवि धारा- 292 और 77 आइटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्घ किया गया है। कोर्ट ने उनके तर्क से सहमत होकर अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।
चार से सात नवंबर तक भोपाल प्रवास पर रहेंगे मोहन भागवत
वहीं, दूसरी ओर कोरोना महामारी के कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) अब कार्यकारी मंडल की देशव्यापी बड़ी बैठक करने के बजाय क्षेत्रीय स्तर पर अलग-अलग छोटी-छोटी बैठकें आयोजित करेगा। इसके लिए आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत और सरकार्यवाह भय्या जी जोशी चार से सात नवंबर तक भोपाल प्रवास पर रहेंगे। इस अवधि में वे संघ के क्षेत्रीय कार्यकारी मंडल की 5-6 नवंबर को होने वाली बैठक में कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे।
मध्य क्षेत्र यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के संघ पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। भोपाल के शारदा विहार में आयोजित होने वाली इस बैठक में लगभग 40 लोग शामिल होंगे। संघ पदाधिकारियों के मुताबिक हर वर्ष दीपावली से पहले कार्यकारी मंडल की बैठक बुलाए जाने का प्रविधान है। संघ ने पूरे देश को 11 क्षेत्रों में बांटा हुआ है इनमें से एक मध्य क्षेत्र है। यह बैठक बेंगलुर के बाद अब भोपाल में आयोजित हो रही है।