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कुलभूषण पर आए फैसले से भारत में जश्न का माहौल, पीएम मोदी बोले- यकीन है न्याय मिलेगा

ICJ ने PAK से जाधव को कॉन्स्युलर एक्सेस (राजनयिकों को जाधव से मिलने की अनुमति) देने को कहा है। यह भारत की बड़ी जीत इसलिए भी है क्योंकि यह फैसला 15-1 से भारत के पक्ष में आया है।

By Nitin AroraEdited By: Published: Wed, 17 Jul 2019 07:30 PM (IST)Updated: Wed, 17 Jul 2019 09:45 PM (IST)
कुलभूषण पर आए फैसले से भारत में जश्न का माहौल, पीएम मोदी बोले- यकीन है न्याय मिलेगा
कुलभूषण पर आए फैसले से भारत में जश्न का माहौल, पीएम मोदी बोले- यकीन है न्याय मिलेगा

नई दिल्ली, एएनआइ। भारतीय नेवी ऑफिसर कुलभूषण जाधव मामले में भारत की पाकिस्तान पर बड़ी जीत हासिल हुई है। नीदरलैंड्स की राजधानी हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (ICJ) ने बुधवार को कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी। कोर्ट ने भारत के हक में फैसला सुनाते हुए कहा कि पाकिस्तान जाधव की फांसी पर पुनर्विचार करे। ICJ ने पाकिस्तान से जाधव को कॉन्स्युलर एक्सेस (राजनयिकों को जाधव से मिलने की अनुमति) देने को कहा है। वहीं, इसे भारत की बड़ी जीत इसलिए भी कहा जा रहा है, क्योंकि यह फैसला भारत के पक्ष में 15-1 से आया है।

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इस जीत को लेकर पूरे देश में उत्साह देखा जा रहा है। वहीं, भारतीय नेताओं द्वारा भी इसपर प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इतना ही नहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से भी कुछ तस्वीरें सामने आई, जिनमें जाधव के दोस्तों द्वारा इस फैसले को सेलिब्रेट किया जा रहा है।

पीएम मोदी बोले- फैसले का स्वागत करते हैं
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर खुशी प्रकट की है। उन्होंने कहा, 'हम ICJ में आज के फैसले का स्वागत करते हैं। सत्य और न्याय की जीत हुई। तथ्यों के आधार पर फैसले के लिए आईसीजे को बधाई। मुझे यकीन है कि जाधव को न्याय मिलेगा। हमारी सरकार हमेशा हर भारतीय की सुरक्षा और कल्याण के लिए काम करेगी।'

 -कुलभूषण जाधव के दोस्त आपस में मिठाई खिलाते हुए।

बता दें कि फैसले के दौरान 16 में से 15 जजों ने भारत के पक्ष में फैसला दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में माना है कि पाकिस्तान ने भारत को कुलभूषण से बात करने और उसे कानूनी सहायता उपलब्ध कराने से रोका है। कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान का व्यवहार वियना कन्वेंशन का उल्लंघन है। 

राजनाथ सिंह बोले- Big Victory
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुलभूषण जाधव मामले में आईसीजे के फैसले को भारत की बड़ी जीत बताया। उन्होंने कहा, 'ICJ ने पाकिस्तान से जाधव को कॉन्स्युलर एक्सेस देने को कहा, इस बात में कोई दोहराए नहीं है, कि यह भारत की बिग विक्ट्री है। 

पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने खुशी जाहिर की
आईसीजे के फैसले पर पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने खुशी जाहिर की है। सुषमा ने ट्वीट करते हुए कहा, 'मैं कुलभूषण जाधव के मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले का तहे दिल से स्वागत करती हूं। यह भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है।' उन्होंने आगे कहा कि 'मैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष जाधव के मामले को ले जाने की हमारी पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देती हूं।'

सुषमा स्वराज ने एक और ट्वीट में कहा, 'मैं हरिश साल्वे को ICJ के समक्ष भारत के मामले को बहुत प्रभावी ढंग से और सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देती हूं।' उन्होंने कहा कि 'मुझे उम्मीद है कि इस फैसले की कुलभूषण जाधव के परिवार के सदस्यों को बहुत ज्यादा जरूरत थी।'

सत्य और न्याय की जीत- दिल्ली सीएम
कुलभूषण मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) का फैसला आने के बाद दिल्‍ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्‍होंने कहा कि मैं इस फैसले का स्‍वागत करता हूं। सत्य और न्याय की जीत होती है। हमारी मातृभूमि का बेटा जल्‍द से जल्‍द वापस भारत अपने परिवार के पास आना चाहिए।

देखिए अन्य लोगों ने क्या कहा...

क्या था मामला?
कुलभूषण जाधव इस समय पाकिस्तान की जेल में बंद हैं। भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी जाधव को 2016 में बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था और पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने 2017 में उन्हें जासूसी और आतंकवाद के आरोप में मृत्युदंड की सजा सुनाई थी।

इस फैसले के खिलाफ भारत ने मई 2017 में आईसीजे का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद आईसीजे ने अंतिम फैसला आने तक जाधव की फांसी पर रोक लगा दी थी।

अंतरराष्ट्रीय अदालत ने फरवरी में चार दिन की सुनवाई की थी जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपनी अपनी दलीलें रखी थी।

भारत ने आईसीजे से जाधव की मौत की सज़ा को रद्द करने तथा उनकी तुरंत रिहाई का आदेश देने का अनुरोध किया था और कहा था कि पाकिस्तानी सैन्य अदालत का फैसला ‘हास्यास्पद सुनवाई’ पर आधारित है और वाजिब प्रक्रिया के न्यूनतम मानकों तक को संतुष्ट नहीं कर पाता है।

भारत ने कहा कि जाधव को ईरान से अगवा किया गया था जहां उनके कारोबारी हित हैं। वहीं, बता दें कि आईसीजे ने कुलभूषण जाधव को भारतीय नागरिक माना। कोर्ट ने कहा कि कई मौकों पर पाकिस्तान की तरफ से जाधव को भारतीय नागरिक कहकर संबोधित किया गया।


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