सीबीआइ अंतरिम निदेशक की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नौ को
सुप्रीम कोर्ट 9 दिसंबर को सीबीआई के अंतरिम निदेशक की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगी।
नई दिल्ली, प्रेट्र। सीबीआइ के अंतरिम निदेशक की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में नौ दिसंबर को सुनवाई होगी। शीर्ष अदालत ने बुधवार को अपनी सहमति दे दी। गुजरात काडर के आइपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को सीबीआइ का अंतरिम निदेशक बनाए जाने को चुनौती दी गई है।
याची एनजीओ कॉमन काज के वकील प्रशांत भूषण की दलील सुनने के बाद प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुक्रवार को सुनवाई तय की। इस पीठ में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एल नागेश्वर राव शामिल हैं।
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एनजीओ ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने अस्थाना को सीबीआइ निदेशक का प्रभार देने में नियमों का अनदेखा किया है। याची ने केंद्र पर बुरी नीयत, भेदभावपूर्ण और गैरकानूनी तरीका अपनाने का आरोप लगाया है। याचिका में दावा किया गया है कि नियुक्ति के लिए चयन समिति की बैठक नहीं कराई गई। चयन समिति में प्रधानमंत्री, सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता और देश के प्रधान न्यायाधीश शामिल हैं।
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1984 बैच के आइपीएस अधिकारी आस्थाना को दो दिसंबर को अतिरिक्त निदेशक के रूप में पदोन्नति दी गई। कथित रूप से इस शीर्ष पद के दावेदारों में आगे चल रहे सीबीआइ के विशेष निदेशक आरके दत्ता को विशेष सचिव के रूप में गृह मंत्रालय भेज दिया गया।