पूर्व मुख्यमंत्री अौर उनकी पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद पहुंचा हाईकोर्ट
उमर अब्दुल्ला ने अपनी पत्नी पायल के साथ तलाक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दायर की है।
नई दिल्ली, (जागरण संवाददाता)। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला व उनकी पत्नी पायल (अलग रह रहीं) के बीच चल रहा वैवाहिक विवाद दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंच गया है। उमर अब्दुल्ला ने याचिका दायर कर निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनकी तलाक की अर्जी खारिज की गई है। न्यायमूर्ति प्रदीप नंदराजयोग व प्रतिभा रानी की खंडपीठ ने मामले में पायल अब्दुल्ला को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी।
पटियाला हाउस कोर्ट ने 30 अगस्त को उमर अब्दुल्ला की तलाक संबंधी याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा था कि याचिकाकर्ता तलाक के लिए कोई भी ठोस तथ्य रखने में नाकाम रहे हैं। उमर अब्दुल्ला क्रूरता या परित्याग को साबित करने में असफल रहे हैं जो कि तलाक की डिक्री के लिए जरूरी है। वह यह तथ्य भी पेश नहीं कर पाए कि पत्नी के साथ रहना उनके लिए असंभव है। ऐसे में तलाक का कोई आधार नहीं है।