Move to Jagran APP

पूर्व मुख्यमंत्री अौर उनकी पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद पहुंचा हाईकोर्ट

उमर अब्दुल्ला ने अपनी पत्नी पायल के साथ तलाक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दायर की है।

By Manish NegiEdited By: Published: Fri, 09 Sep 2016 11:25 PM (IST)Updated: Sat, 10 Sep 2016 05:03 AM (IST)
पूर्व मुख्यमंत्री अौर उनकी पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद पहुंचा हाईकोर्ट

नई दिल्ली, (जागरण संवाददाता)। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला व उनकी पत्नी पायल (अलग रह रहीं) के बीच चल रहा वैवाहिक विवाद दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंच गया है। उमर अब्दुल्ला ने याचिका दायर कर निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनकी तलाक की अर्जी खारिज की गई है। न्यायमूर्ति प्रदीप नंदराजयोग व प्रतिभा रानी की खंडपीठ ने मामले में पायल अब्दुल्ला को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी।

loksabha election banner

पटियाला हाउस कोर्ट ने 30 अगस्त को उमर अब्दुल्ला की तलाक संबंधी याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा था कि याचिकाकर्ता तलाक के लिए कोई भी ठोस तथ्य रखने में नाकाम रहे हैं। उमर अब्दुल्ला क्रूरता या परित्याग को साबित करने में असफल रहे हैं जो कि तलाक की डिक्री के लिए जरूरी है। वह यह तथ्य भी पेश नहीं कर पाए कि पत्नी के साथ रहना उनके लिए असंभव है। ऐसे में तलाक का कोई आधार नहीं है।

पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज की उमर अब्दुल्ला की तलाक याचिका


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.