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अब सौतेले मां-बाप भी बच्चे को ले सकेंगे गोद

बच्चे गोद लेने की नई नियमावली 16 जनवरी से प्रभावी हो जाएगी। इसके तहत रिश्तेदार भी बच्चों को गोद ले सकेंगे।

By Ravindra Pratap SingEdited By: Published: Sun, 08 Jan 2017 06:24 PM (IST)Updated: Sun, 08 Jan 2017 07:23 PM (IST)
अब सौतेले मां-बाप भी बच्चे को ले सकेंगे गोद

नई दिल्ली, प्रेट्र। नए नियमों के तहत अब सौतेले मां-बाप भी अपने सौतेले बच्चे को कानून गोद ले सकते हैं। वैध कानूनी संबंध स्थापित करने के लिए बच्चों को गोद लेने वाले राष्ट्रीय निकाय से इस प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है। बच्चे गोद लेने की नई नियमावली 16 जनवरी से प्रभावी हो जाएगी। इसके तहत रिश्तेदार भी बच्चों को गोद ले सकेंगे।

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सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के सीईओ ले.कर्नल दीपक कुमार ने रविवार को बताया कि भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है, जिसमें सौतेले मां या बाप का सौतेली संतान से रिश्ता परिभाषित किया गया हो। इसलिए अब तक सौतेली संतान का सौतेले पिता की संपत्ति पर कोई कानूनी हक नहीं है।

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इसी तरह सौतेली संतान को बुढ़ापे में अपने सौतेले पिता या सौतेली मां की देखभाल की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। ले.कर्नल दीपक कुमार ने कहा कि इस रिक्तता को भरने की कोशिश की जा रही है। कारा केंद्र सरकार का निकाय है जो देश भर में गोद लेने के नियमों के पालन और निगरानी का काम करता है।

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इससे पूर्व, केवल अनाथ या छोड़ दिए गए या बरामद हुए बच्चे को ही गोद लिए जाने की अनुमति दी जाती थी। लेकिन अब सरकार ने इस परिभाषा को विस्तार दिया है। अब में रिश्तेदार के बच्चे और पति या पत्नी के पूर्व विवाह से हुई संतान को भी कानूनी दायरे में लाया गया है। इसके अलावा, जैविक मां-बाप भी कानूनन अपने बच्चे को गोद दे सकते हैं।


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