प्रत्याशी को अब पति या पत्नी समेत बताना होगा आय का स्रोत
सरकार ने चुनाव आचार संहिता में संशोधन किया है जिसमें अब उम्मीदवार को अपना और अपनी पत्नी या पति की आय का स्रोत भी बताना होगा।
नई दिल्ली, प्रेट्र। चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव प्रत्याशियों को अधिक पारदर्शिता लाने के लिए और कड़े नियमों का पालन करना होगा। चुनाव लड़ने से पूर्व नामांकन भरते हुए अपना ही नहीं अपने जीवनसाथी की आय का स्रोत भी बताना होगा।
सरकार ने चुनाव आचार संहिता में संशोधन करते हुए हलफनामे में एक नया कॉलम बनवाया है। इसमें उम्मीदवार को अपना और अपनी पत्नी या पति की आय का स्रोत भी बताना होगा। इस सिलसिले में पिछले साल चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय से भी संपर्क साधा था। चुनाव आयोग का मानना है कि इस कदम से चुनाव की प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता आएगी।
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इसी संबंध में इस साल की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट में भी एक हलफनामा दाखिल किया गया था। चुनाव आयोग का कहना है कि लोकतंत्र की बेहतरी के लिए उम्मीदवार और उसके परिजनों की आय का स्रोत पता होना अच्छा है। इस नए नियम को विगत 7 अप्रैल को कानून मंत्रालय ने अधिसूचित किया था।
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उल्लेखनीय है कि इससे पहले एक उम्मीदवार को नामांकन के दौरान फार्म-26 में अपनी, पत्नी और परिवार के तीन आश्रित सदस्यों की संपत्ति और कर्ज का ब्योरा देना होता था। लेकिन पहले उम्मीदवार और उसकी पत्नी या पति की आय का स्रोत नहीं पूछा जाता था।