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मोदी सरकार आज जारी करेगी 'इलेक्‍टोरल बॉन्‍ड' स्‍कीम की अधिसूचना

पिछले आम बजट में सरकार ने राजनीतिक दलों को दो हजार रुपये से अधिक नगद चंदा लेने से प्रतिबंधित कर दिया है।

By Tilak RajEdited By: Published: Tue, 02 Jan 2018 04:39 PM (IST)Updated: Tue, 02 Jan 2018 04:39 PM (IST)
मोदी सरकार आज जारी करेगी 'इलेक्‍टोरल बॉन्‍ड' स्‍कीम की अधिसूचना
मोदी सरकार आज जारी करेगी 'इलेक्‍टोरल बॉन्‍ड' स्‍कीम की अधिसूचना

नई दिल्‍ली, जेएनएन। भारतीय राजनीति में कालेधन पर रोक और भ्रष्‍टाचार पर लगाम लगाने के मकसद से केंद्र सरकार आज इलेक्‍टोरल बांड स्‍कीम की अधिसूचना जारी करेगी। भारत पहला देश होगा जो चुनावी फंडिंग पारदर्शी बनाने के लिए इस तरह का बॉन्‍ड जारी करने जा रहा है।

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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट 2017-18 के भाषण में इलेक्टोरल बॉन्‍ड लाने की घोषणा। बताया जा रहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में 1% से अधिक वोट पाने वाले पंजीकृत राजनीतिक दल ही इलेक्टोरल बॉन्‍ड से फंडिंग ले सकेंगे।

दरअसल, चुनावी फंडिंग में पारदर्शी बनाने के लिए सरकार इलेक्टोरल बॉन्‍ड स्कीम लाने जा रही है, जिसकी अधिसूचना आज जारी होने जा रही है। स्‍टेट बैंक ऑफ इंडिया की निर्धारित शाखाओं से एक हजार रुपए, 10 हजार रुपए, एक लाख रुपए, 10 लाख रुपए और एक करोड़ रुपए के बॉन्‍ड खरीदें जा सकेंगे।

गौरतलब है कि पिछले आम बजट में सरकार ने राजनीतिक दलों को दो हजार रुपये से अधिक नगद चंदा लेने से प्रतिबंधित कर दिया है। दो हजार रुपये से अधिक चंदा चेक अथवा डिजिटल ट्रांजैक्शन के जरिए लेना अनिवार्य कर दिया गया है।

क्‍या है इलेक्‍टोरल बॉन्‍ड
इलेक्‍टोरल बॉन्‍ड के आम बॉन्‍ड की तरह ही रहने की उम्‍मीद है। दरअसल, केन्द्र सरकार द्वारा बजट में दी गई जानकारी से सिर्फ यह पता चलता है कि प्रस्तावित इलेक्टोरल बॉन्ड का इस्तेमाल देश में पॉलिटिकल फंडिग के लिए किया जाएगा। वैसे बता दें कि आरबीआइ समय-समय पर कई बॉन्ड जारी करता। इन बॉन्ड को 5 साल की मैच्योरिटी पीरियड के साथ जारी किया जाता है। लेकिन जरूरत पड़ने पर परिपक्‍व होने से पहले भी इन बॉन्ड्स को बेचकर पैसे को निकाला जा सकता है।

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