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ओखला बर्ड सेंचुरी के सीमांकन की अधिसूचना जारी

सरकार ने बुधवार को नोएडा स्थित ओखला बर्ड सेंचुरी के चारों ओर इको सेंसटिव जोन (ईएसजेड) के नए सीमांकन की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे इस इलाके के आसपास स्थित अपार्टमेंट अब नए अधिसूचित क्षेत्र में आ गए हैं। इस कदम से नोएडा में फ्लैट खरीदने वाले हजारों ग्राहकों

By Abhishek Pratap SinghEdited By: Published: Thu, 20 Aug 2015 03:15 AM (IST)Updated: Thu, 20 Aug 2015 03:19 AM (IST)
ओखला बर्ड सेंचुरी के सीमांकन की अधिसूचना जारी

नई दिल्ली: सरकार ने बुधवार को नोएडा स्थित ओखला बर्ड सेंचुरी के चारों ओर इको सेंसटिव जोन (ईएसजेड) के नए सीमांकन की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे इस इलाके के आसपास स्थित अपार्टमेंट अब नए अधिसूचित क्षेत्र में आ गए हैं। इस कदम से नोएडा में फ्लैट खरीदने वाले हजारों ग्राहकों को बड़ी राहत मिल गई है।

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एक आधिकारिक बयान के अनुसार ओखला बर्ड सेंचुरी के चारों ओर अंतिम रूप से अधिसूचित इको सेंसटिव जोन (ईएसजेड) को भारत सरकार ने 19 अगस्त 2015 को गजट एस/ओ-2262 (ई) के तहत घोषित किया है। इससे संबंधित सभी कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया गया है।


पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस सिलसिले में संवाददाताओं को बताया कि नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ (एनबीडब्लूएल) के मंगलवार को एक बैठक के दौरान ईएसजेड के सीमांकन की प्रक्रिया पूरी करने के 24 घंटे के अंदर इस प्रक्रिया को पूरा किया गया है। सरकार की इस अधिसूचना के बाद ईएसजेड के बाहर फ्लैट खरीदने वालों को उनके फ्लैट का सर्टीफिकेट मिल सकेगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के सेंचुरी के बाहर ईएसजेड का दायरा बढ़ाकर दस किलोमीटर करने के बाद से इन इलाकों में निर्माण कार्य बंद हो गया था।
अब अंतिम अधिसूचना के तहत ओखला बर्ड सेंचुरी का ईएसजेड का दायरा पूर्व, पस्चिम और दक्षिणी सीमा से केवल 100 मीटर और उत्तरी सीमा से 1.27 किलोमीटर रहेगा। इस दायरे में डीएनडी फ्लाइओवर से लेकर उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर के नदी तट और दिल्ली के दक्षिण पूर्वी जिले तक सीमित होगा।


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