दलित विरोधी टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह से जवाब तलब
कड़कड़डूमा अदालत ने विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दलितों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के मामले में कड़कड़डूमा अदालत ने विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। सिंह पर हरियाणा में हुई आगजनी में झुलसे दो दलित बच्चों के खिलाफ कथित कुत्ते वाली टिप्पणी का आरोप है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसके मल्होत्रा ने याचिका पर वीके सिंह से अपना पक्ष रखने को कहते हुए अगली सुनवाई छह अप्रैल को निर्धारित की है। न्यायाधीश ने कहा कि जवाब देने पर उसकी एक प्रति शिकायतकर्ता पक्ष को भी दी जाएगी। अदालत ने हाल ही में सिंह को पुनरीक्षण याचिका संबंधी नोटिस भेजा था। जबकि पुलिस ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि 21 अक्टूबर 2015 को की गई टिप्पणी में आपराधिक मामला नहीं बनता।
गौरतलब है कि पुनरीक्षण याचिका शिकायतकर्ता वकील डॉ. सत्य प्रकाश ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका लगाई थी। निचली अदालत ने पुलिस द्वारा दाखिल जवाब के बाद शिकायतकर्ता की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें विदेश राज्य मंत्री पर दलितों के खिलाफ कथित अपमानजनक एवं शर्मनाक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए एफआइआर दर्ज करने की मांग की गई थी।
याचिका के मुताबिक, सिंह ने दलितों के खिलाफ कथित कुत्ता वाली टिप्पणी की थी। इसमें 21 अक्टूबर को फरीदाबाद के एक गांव में घटना के दौरान जिंदा जले दलित परिवार के दो बच्चों की मौत पर पूर्व सेना प्रमुख की कथित टिप्पणी को संज्ञेय अपराध बताया गया था। वीके सिंह ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि, अगर कोई कुत्ते को पत्थर मारता है तो उसके लिए सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
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