केंद्र ने कहा, जीएम सरसों की खेती के लिए नहीं दी मंजूरी
सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का बयान दर्ज करने के आदेश दिए जिसमें जीएम सरसों की खेती के लिए अभी तक मंजूरी नहीं देने की बात कही गई है।
नई दिल्ली (प्रेट्र)। केंद्र सरकार ने कहा कि जीएम सरसों की खेती के लिए अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की अंतिम सुनवाई 22 नवंबर को की जाएगी। अदालत ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का बयान भी दर्ज करने के आदेश दिए जिसमें जीएम सरसों की खेती के लिए अभी तक मंजूरी नहीं देने की बात कही गई है।
चीफ जस्टिस दीपक मिश्र, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ व जस्टिस एएम खानविलकर की बेंच ने ये फैसला किया। केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल पीएस नरसिम्हा ने कहा कि सरकार मामले में विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रही है और जीएम फसलों को वाणिज्यिक तौर पर जारी करने के मामले में उसने विभिन्न पक्षों से सुझाव और उनकी आपत्तियां आमंत्रित की हैं। पिछली सुनवाई में पीठ ने सरकार को जीएम फसलों के बारे में सुविचारित और नेकनीयती के साथ लिए गए निर्णय से उसे अवगत कराने के लिये एक सप्ताह का समय दिया था।
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