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'केजरीवाल के साढू मामले में शिकायतकर्ता को खतरा नहीं'

शिकायत में सीएम का भी है नाम, पर एफआइआर में नहीं बनाया गया आरोपी..

By Gunateet OjhaEdited By: Published: Thu, 08 Jun 2017 09:47 PM (IST)Updated: Thu, 08 Jun 2017 09:47 PM (IST)
'केजरीवाल के साढू मामले में शिकायतकर्ता को खतरा नहीं'
'केजरीवाल के साढू मामले में शिकायतकर्ता को खतरा नहीं'

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साढू सुरेंद्र बंसल के खिलाफ लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के ठेकों में भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने अदालत में शिकायतकर्ता राहुल शर्मा को सुरक्षा मुहैया कराने को लेकर अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश की। अदालत को बताया गया कि शर्मा की जान को खतरा नहीं है।

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तीस हजारी अदालत के संबंधित मजिस्ट्रेट के छुट्टी पर होने के कारण लिंक मजिस्ट्रेट राकेश कुमार रामपुरी के समक्ष एसीबी ने कहा कि उन्होंने शिकायतकर्ता की जान को खतरे के संबंध में नोएडा पुलिस से रिपोर्ट मांगी। उनका कहना है कि शर्मा की जान को कोई ऐसा गंभीर खतरा नहीं है। स्पेशल सेल के पास भी उनकी जान को खतरे को लेकर कोई इनपुट नहीं है। बचाव पक्ष की तरफ से कहा गया कि बीते दिनों उन पर नोएडा में जानलेवा हमला हुआ था। इस बाबत हत्या के प्रयास का मुकदमा भी दर्ज है। एसीबी व नोएडा पुलिस अब क्या उनकी मौत होने का इंतजार कर रहे हैं। एसीबी ने आठ मई को सुरेंद्र बंसल की मौत के बाद मामले में भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया। इस मामले में केजरीवाल ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए अपने साढू को पीडब्ल्यूडी में सीवर व सड़क की मरम्मत के ठेके दिलाए थे।

एसीबी की तरफ से कहा गया कि हमारे पास उत्तर प्रदेश में काम करने का अधिकार नहीं हैं। हमने नोएडा पुलिस को सुरक्षा के लिए कदम उठाने को कहा था। उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही वह जवाब दाखिल कर रहे हैं। न्यायाधीश ने एसीबी के जवाब के बाद कहा कि शिकायतकर्ता की सुरक्षा पर विशेष नजर रखी जाए।

भ्रष्टाचार की शिकायत में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी आरोपी बनाया था। एसीबी ने उन पर मुकदमा दर्ज नहीं किया है। राहुल शर्मा की तरफ से अदालत में कहा गया कि मुख्यमंत्री पर मुकदमा चलाने के लिए अनिवार्य अभियोग पत्र जारी करने के लिए उन्होंने उपराज्यपाल अनिल बैजल से दरख्वास्त की है।

न्यायाधीश ने बंसल पर दर्ज किए गए भ्रष्टाचार के तीन मुकदमों पर स्टेटस रिपार्ट मांगने की याचिका को स्वीकार करते हुए 23 जून को संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष इसे पेश करने के निर्देश दिए। संबंधित न्यायाधीश ही अगली तारीख पर राहुल शर्मा को सुरक्षा देने पर निर्णय लेंगे।

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