गोपाल कांडा को नहीं मिली जमानत
बाहरी दिल्ली [जागरण संवाददाता] पूर्व एयर होस्टेस गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले में आरोपी गोपाल गोयल कांडा को अदालत ने राहत नहीं मिली। रोहिणी कोर्ट स्थित फास्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमसी गुप्ता का अदालत ने सोमवार को उनकी जमानत की अर्जी को खारिज कर दी। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शनिवार को जमानत
नई दिल्ली [जागरण संवाददाता] पूर्व एयर होस्टेस गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले में आरोपी गोपाल गोयल कांडा को अदालत ने राहत नहीं मिली। रोहिणी कोर्ट स्थित फास्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमसी गुप्ता का अदालत ने सोमवार को उनकी जमानत की अर्जी को खारिज कर दी। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शनिवार को जमानत की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने हाल में ही आरोपी कांडा को 4 अक्टूबर तक के लिए हरियाणा विधान सभा सत्र में भाग लेने के लिए अंतरिम जमानत दी थी। अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद अदालत के निर्देश पर उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया था।
अदालत ने जमानत की अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष के अनुसार मामले की सुनवाई प्रारंभ हो चुकी है। मामले में गवाहों की पेश हो रही है। अभी अन्य गवाहों को पेश किया जाना है। आरोपी एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। ऐसे में उनके जेल से बाहर आने पर इसका असर गवाहों व मामले से जुडे़ साक्ष्यों पर पड़ सकता है। ऐसे में आरोपी को जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता है। बता दें कि इस मामले की सह आरोपी व एमडीएलआर कंपनी की वरिष्ठ प्रबंधक अरुणा चड्ढा इन दिनो अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर है।
क्या था मामला अशोक विहार निवासी गीतिका शर्मा ने 5 अगस्त 12 को अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। वह पहले कांडा की एयरलाइंस कंपनी में बतौर एयर होस्टेस काम करती थी। लेकिन बाद में उसने कांडा की कंपनी को छोड़कर अमीरात एयरलाइंस में नौकरी करने लगी थी। आरोप है कि कांडा व अरुणा ने मिलकर उसके खिलाफ साजिश रची। जिसके कारण गीतिका को अमीरात एयरलाइंस से त्याग पत्र देने के मजबूर होना पड़ा। कांडा उसे अपने पास से कहीं और जाने नहीं देना चाहता था।
लेकिन वह कांडा की कंपनी में काम करने के लिए तैयार नहीं थी। ऐसे में तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली थी। गीतिका ने दो पन्ने का एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था, जिसमें उसने अपनी मौत के लिए गोपाल कांडा व अरुणा को जिम्मेदार ठहराया था।
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