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सरकारी कर्मियों को इलाज के लिए रेफरल लेटर की जरूरी नहीं

केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अब सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी सीजीएचएस के तहत इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

By Jagran News NetworkEdited By: Published: Thu, 07 Dec 2017 09:27 PM (IST)Updated: Thu, 07 Dec 2017 09:58 PM (IST)
सरकारी कर्मियों को इलाज के लिए रेफरल लेटर की जरूरी नहीं
सरकारी कर्मियों को इलाज के लिए रेफरल लेटर की जरूरी नहीं

नई दिल्ली, आइएएनएस: सरकारी कर्मियों को निजी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए अब रेफरल पत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीजीएचएस केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों को विस्तृत चिकित्सा सुविधा (मेडिकल केयर) प्रदान करता है। नई अधिसूचना के मुताबिक यह फैसला लिया गया है कि सीजीएचएस के लाभार्थी केंद्रीय कर्मचारियों को अब सीजीएचएस की सूची के तहत आने वाले निजी अस्पतालों में इलाज कराने की अनुमति प्रदान की जाती है।

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सीजीएचएस लाभार्थियों को अब निजी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए केंद्र सरकार/राज्य सरकार के खास अस्पतालों के विशेषज्ञ डॉक्टरों, मेडिकल ऑफिसर या अन्य किसी के रेफरल लेटर (अनुमति पत्र) की आवश्यकता नहीं है। वह सीधे निजी अस्पताल में उपचार करा सकते हैं।

केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अब सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी सीजीएचएस के तहत इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। मंत्रालय द्वारा नौ नवंबर को जारी नई अधिसूचना के मुताबिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को रेफरल पत्र की जरूरत नहीं होगी।


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