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देशभर में मैगी पर प्रतिबंध

पिछले कुछ दिनों से विवादों की आंच पर पक रही मैगी नूडल्स फिलहाल आपकी प्लेट तक नहीं पहुंच पाएगी। 'भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण' ने लैब रिपोर्ट के आधार पर देशभर में इसके बनाने और बेचने से लेकर आयात-निर्यात तक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है।

By Sachin kEdited By: Published: Sat, 06 Jun 2015 12:27 AM (IST)Updated: Sat, 06 Jun 2015 05:52 AM (IST)
देशभर में मैगी पर प्रतिबंध

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। पिछले कुछ दिनों से विवादों की आंच पर पक रही मैगी नूडल्स फिलहाल आपकी प्लेट तक नहीं पहुंच पाएगी। 'भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण' ने लैब रिपोर्ट के आधार पर देशभर में इसके बनाने और बेचने से लेकर आयात-निर्यात तक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है।

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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शुक्रवार को प्रतिबंध का एलान करते हुए कहा कि प्राधिकरण को सभी राज्यों से इस संबंध में रिपोर्ट मिली है। इससे ठीक पहले प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस मामले पर स्वास्थ्य सचिव बीपी शर्मा को तलब कर उनसे पूरी स्थिति की जानकारी ली।

खाने-पीने के सामान की निर्माण प्रक्रिया पर नजर रखने वाले 'भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण' ने विभिन्न राज्यों से मिली रिपोर्ट के आधार पर शुक्रवार को यह फैसला किया। इसने कहा कि देशभर में मैगी नूडल्स के सभी नौ तरह के उत्पादों पर फिलहाल पूर्ण प्रतिबंध होगा।

पिछले कुछ दिनों से इसको लेकर चल रहे विवाद के बाद कई राज्यों ने इस पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया है साथ ही ज्यादातर लोग भी इसे खरीदने से बच रहे थे। प्राधिकरण के इस आदेश के बाद अब दुकानदारों और थोक विक्रेताओं को भी नुकसान नहीं होगा। मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले को अपना उत्पाद बाजार से खुद वापस लेना होगा।

कारण बताओ नोटिस
प्राधिकरण ने कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी कर यह भी पूछा है कि विभिन्न उल्लंघनों को देखते हुए क्यों नहीं कंपनी से इन उत्पादों को बेचने की मंजूरी हमेशा के लिए वापस ही ले ली जाए। इस नोटिस का 15 दिन के अंदर कंपनी को जवाब देना है। साथ ही इसने बताया है कि इन उत्पादों में मोनोसोडियम ग्लूटामेट (एमएसजी) उपलब्ध होने के बावजूद कंपनी इनके पैकेटों पर लिखती थी कि इनमें अलग से एमएसजी डाला नहीं गया है। अब कंपनी को यह वाक्य छापना बंद करने को भी कहा गया है।

ओट्स नूडल्स की इजाजत नहीं
कंपनी ने ओट्स मसाला नूडल्स नाम से एक ऐसा उत्पाद भी बाजार में उतारा हुआ है, जिसके लिए उसने पहले इजाजत नहीं ली थी। प्राधिकरण ऐसे उत्पादों को इजाजत देने से पहले उनकी प्रयोगशाला जांच कर यह सुनिश्चित करता है कि लोगों के इस्तेमाल के लिए वह सुरक्षित है या नहीं।

इस आधार पर रोक का फैसला
-पिछले कुछ दिनों में विभिन्न राज्यों की ओर से प्रयोगशाला में मैगी नूडल्स की जांच करवाई गई है।
-पता चला है कि इन उत्पादों में खाद्य संरक्षा के जरूरी मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है।
-इसके साथ ही मैगी नूडल्स में लेड और एमएसजी स्वीकृत मात्रा से ज्यादा पाए गए हैं।
-इसलिए प्राधिकरण ने इन उत्पादों को असुरक्षित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक करार दिया है।

पढ़ेंः जानिए, ऐसा क्या है मैगी में जिसके कारण लगा प्रतिबंध


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