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नीरव मोदी के वकील का दावा, 2जी और बोफोर्स जैसा होगा पीएनबी घोटाले का अंजाम

नीरव मोदी के वकील ने कहा कि पीएनबी घोटाले का हश्र भी 2जी और बोफोर्स जैसा ही होगा।

By Arti YadavEdited By: Published: Wed, 21 Feb 2018 08:04 AM (IST)Updated: Wed, 21 Feb 2018 08:04 AM (IST)
नीरव मोदी के वकील का दावा, 2जी और बोफोर्स जैसा होगा पीएनबी घोटाले का अंजाम
नीरव मोदी के वकील का दावा, 2जी और बोफोर्स जैसा होगा पीएनबी घोटाले का अंजाम

नई दिल्ली, (एजेंसी)। नीरव मोदी के वकील ने सफाई दी है कि उनका मुवक्किल देश छोड़कर नहीं भागा है। उन्होंने दलील दी कि वह देश में पांच हजार करोड़ रुपये से अधिक की अपनी संपत्ति छोड़कर वह क्यों फरार होगा। उन्होंने कहा कि पीएनबी घोटाले का हश्र भी 2जी और बोफोर्स जैसा ही होगा। हालांकि अग्रवाल ने यह नहीं बताया कि उनका मुवक्किल नीरव मोदी इस समय कहां पर है और क्या वह भारत लौटेगा। अगर लौटेगा तो कब लौटेगा।

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कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा

सरकार ने साफ कर दिया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पीएनबी में हुए 11.4 अरब रुपये के घोटाले में कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। घोटाले के प्रकाश में आने के बाद पहली बार बोले केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली के तेवर और रुख से स्पष्ट है कि बैंक प्रबंधन और आडिटर्स भी घेरे में हैं। और उन पर भी गाज गिर सकती है। वहीं नीरव मोदी जैसे घपलेबाजों को चेताया कि आखिरी मोड़ तक पीछा कर सरकार उन्हें दबोच लेगी।

आरबीआइ ने बनाई समिति

वित्त मंत्री की इस टिप्पणी के कुछ ही समय पहले आरबीआई ने भी पीएनबी घोटाले पर कुछ अहम घोषणाएं की। आरबीआइ ने परोक्ष तौर पर यह संकेत दे दिए हैं कि बैंकों में होने वाले फ्राड को रोकने के लिए मौजूदा निगरानी तंत्र में आमूल चूल बदलाव किया जाएगा। इसके लिए आरबीआइ के निदेशक बोर्ड के पूर्व सदस्य वाई एच मालेगम की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति बनाने का फैसला भी किया गया है। समिति के दायित्व को काफी व्यापक रखा गया है, ताकि बैंकिंग फ्रॉड के हर पहलू को दुरुस्त किया जा सके। इसके दायित्व में बैंकों की तरफ से परिसंपत्तियों के वर्गीकरण व उनके लिए समायोजन के मौजूदा तरीके और इस बारे में बैंक प्रबंधन को मिले अधिकारों के समीक्षा करने को भी शामिल किया गया है। समिति इस बारे में मौजूदा सारे तथ्यों की समीक्षा करने के साथ ही इसमें क्या बदलाव किया जाए, इस बारे में सुझाव देगी। इसके साथ ही आरबीआइ ने बैंकों को कहा है कि वे स्विफ्ट से पैसे भेजने की व्यवस्था को ठीक करने के लिए लागू मौजूदा नियमों को सख्ती से लागू करे। स्विफ्ट के जरिए बाहर पैसा भेजने की व्यवस्था को हमेशा एक निश्चित समय सीमा पर आडिट करने की व्यवस्था पहले से ही लागू है। लेकिन माना जा रहा है कि उसका पालन बैंक सही तरीके से नहीं करते है। आरबीआइ ने मंगलवार को इस बारे में बैंकों को फिर निर्देश जारी किया है। आबीआइ की तरफ से बैंकों को जो निर्देश जारी किये गये हैं उससे यह भी पता चलता है कि अगस्त, 2016 के बाद से स्विफ्ट को लेकर तीन बार केंद्रीय बैंक सर्तक किया जा चुका है।

नीरव और चौकसी ग्रुप के पांच अधिकारी गिरफ्तार

सीबीआइ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नीरव मोदी के अधिकारियों से पूछताछ के दौरान मुंबई के पास अली बाग में उसके फार्म हाऊस की जानकारी मिली।एक अधिकारी ने कहा कि इस बंगले की बाजार मूल्य कई सौ करोड़ रुपये हो सकती हैं। ईडी की नजर भी इस बंगले पर है और वह उसे जब्त करने की तैयारी में है।

इसके साथ ही सीबीआइ ने पीएनबी के 10, नीरव मोदी के आठ और गीताजंली ज्वेलर्स के 10 अधिकारियों से पूछताछ की। पूछताछ के बाद नीरव मोदी ग्रुप के तीन अधिकारियों और मेहुल चौकसी ग्रुप के दो अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। घोटाले में इनकी संलिप्तता के ठोस पाए जाने के बाद उन्हें गिरफ्तार करने का फैसला लिया गया।

हाई कोर्ट ने मेहुल चौकसी के खिलाफ दिए जांच के आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट ने गीतांजलि जेम्स के प्रवर्तक मेहुल चौकसी के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं। चौकसी के खिलाफ 2016 में एक खुदरा फ्रेंचाइजी के मालिक ने धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जस्टिस मुक्ता गुप्ता की पीठ ने पुलिस से इस मामले में कार्रवाई करने को कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि दोनों पक्ष आपस में समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन, पुलिस अपनी जांच करे।


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