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कोरोना संक्रमण के चलते केरल में आज से दो हफ्ते के लिए रात्रिकालीन कर्फ्यू, कर्नाटक आज करेगा कड़े उपायों का एलान

कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कर्नाटक सरकार मंगलवार को कड़े उपायों की घोषणा करेगी। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए मणिपुर सरकार ने भी राज्य में शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Tue, 20 Apr 2021 02:37 AM (IST)Updated: Tue, 20 Apr 2021 02:37 AM (IST)
कोरोना संक्रमण के चलते केरल में आज से दो हफ्ते के लिए रात्रिकालीन कर्फ्यू, कर्नाटक आज करेगा कड़े उपायों का एलान
आवश्यक सेवाओं को प्रतिबंधों से मुक्त रखा गया।

तिरुअनंतपुरम, एजेंसियां। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच केरल सरकार ने सोमवार को कई प्रतिबंध लागू करने का फैसला किया। इनमें मंगलवार से दो हफ्ते के लिए रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू शामिल है। इसके अलावा इस दौरान सिनेमाहाल सिर्फ रात 7.30 बजे तक खुल सकेंगे।

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आवश्यक सेवाओं को प्रतिबंधों से मुक्त रखा गया

सरकारी आदेश के मुताबिक, ट्यूशन सेंटर्स इस दौरान सिर्फ ऑनलाइन ही चल सकेंगे। जहां तक संभव हो सभी सरकारी विभागों की मीटिंगों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन ऑनलाइन किया जाएगा। आवश्यक सेवाओं को इन प्रतिबंधों से मुक्त रखा गया है। सरकारी विभागों की सभी परीक्षाओं को दो हफ्तों के लिए स्थगित कर दिया गया है।

कर्नाटक आज करेगा कड़े उपायों का एलान

कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कर्नाटक सरकार मंगलवार को कड़े उपायों की घोषणा करेगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की राज्यपाल वजुभाई वाला और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात होनी है। संकेत हैं कि सरकार पूर्ण लाकडाउन नहीं करेगी क्योंकि विपक्षी दलों के साथ-साथ सरकार के अंदर से भी इसका विरोध किया जा रहा है।

मणिपुर में भी रात्रिकालीन कर्फ्यू

कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए मणिपुर सरकार ने भी राज्य में शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार की ओर से जारी आदेश में इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि रात्रिकालीन कर्फ्यू कब तक प्रभावी रहेगा।

तेलंगाना को फैसला करने के लिए मिले 48 घंटे

तेलंगाना हाई कोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर रात्रिकालीन कर्फ्यू या सप्ताहांत लाकडाउन लगाने पर 48 घंटे में फैसला करे। अदालत ने स्पष्ट किया कि अगर सरकार निर्धारित समय में कोई फैसला नहीं ले पाई तो वह उचित आदेश पास करेगी।


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