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मक्‍का मस्जिद ब्‍लास्‍ट: कानूनी विमर्श के बाद लिया जाएगा अपील का फैसला

एनआइए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हम हाईकोर्ट में अपील की संभावना को नकार नहीं रहे हैं। लेकिन अदालत के फैसले की प्रति मिले बिना इस पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है।

By Tilak RajEdited By: Published: Mon, 16 Apr 2018 09:51 PM (IST)Updated: Mon, 16 Apr 2018 09:51 PM (IST)
मक्‍का मस्जिद ब्‍लास्‍ट: कानूनी विमर्श के बाद लिया जाएगा अपील का फैसला
मक्‍का मस्जिद ब्‍लास्‍ट: कानूनी विमर्श के बाद लिया जाएगा अपील का फैसला

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। मक्का मस्जिद धमाके में सभी आरोपियों के बरी होने के मामले में एनआइए ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। एनआइए का कहना है कि अदालत के फैसले की प्रति मिलने और उस पर कानूनी विचार-विमर्श के बाद ही इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील का निर्णय लिया जाएगा।

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एनआइए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हम हाईकोर्ट में अपील की संभावना को नकार नहीं रहे हैं। लेकिन अदालत के फैसले की प्रति मिले बिना इस पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह एक कानूनी प्रक्रिया है। फैसले की प्रति मिलने के बाद कानूनी विशेषज्ञों से इस पर राय ली जाएगी। यदि अदालत के फैसले में कोई कमी नजर आई, तो हम निश्चित रूप से हाईकोर्ट में अपील करेंगे।

वैसे उन्होंने मक्का मस्जिद धमाके की जांच के बारे में कुछ भी बोलने से इनकार दिया है। उनका कहना था कि जांच के दौरान हमें जो भी सबूत मिले, उन्हें अदालत के सामने पेश कर दिया गया। अब देखना यह है कि किन आधारों पर अदालत ने उन सबूतों को मानने से इनकार किया है।


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