एनआइए ने फर्जी भारतीय मुद्रा तस्करी मामले में दर्ज की चार्जशीट
एनआइए की टीम ने स्थानीय पुलिस की मदद से इन नकली नोटों की तस्करी करने वाले लोगों को हिरासत में लिया था। शुरुआत में एनआइए की शिकायत पर ही मामला दर्ज किया गया था।
नई दिल्ली, एएनआइ। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA ) की ओर से दो हजार के नए नोटों की तस्करी के मामले में दो लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गयी। पश्चिम बंगाल के मालदा के निवासी हबीबुर रहमान और फरीरुर शेख के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 489बी और 489सी के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। दोनों पर भारतीय मुद्रा की तस्करी और उसके प्रसार से देश के आर्थिक स्थायित्व को कमजोर करने का आरोप है। एनआइए ने कोलकाता के विशेष न्यायाधीश के समक्ष दो लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की है।
बता दें कि नोटबंदी के बाद नकली भारतीय नोटों की तस्करी का यह मामला 6 मार्च का है। इस दौरान 3 लाख 90 हजार रुपये के 2000 हजार के नोट जब्त किए गए थे। इन नोटों को होटल शाइन के सामने स्टेशन रोड, झीलिजलिया मालदा से जब्त किया गया, जो मालदा जिले के इंग्लिश बाजार पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है।
एनआइए की टीम ने स्थानीय पुलिस की मदद से इन नकली नोटों की तस्करी करने वाले लोगों को हिरासत में लिया था। शुरुआत में एनआइए की शिकायत पर ही मामला दर्ज किया गया था। लेकिन बाद में गृह मंत्रालय (भारत सरकार) ने एनआइए को अधिनियम, 2008 की धारा 8 के साथ पढ़ने वाली धारा 6 (5) के तहत जांच को आगे ले जाने का निर्देश दिया और तदनुसार, एनआइए ने फिर से 28 मार्च को एफआइआर दर्ज की।
जांच के दौरान गिरफ्तार आरोपी अभियुक्तों ने बांग्लादेश में उनके समकक्ष दाकू शेख से जब्त भारतीय नोटों को खरीदा था। तब समझ में आया कि ये नकली नोटों का खेल बांग्लादेश तक फैला हुआ है।
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