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2014 में हुई असम के ASP की हत्या के मामले में NIA ने 3 आतंकवादियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की

यह मामला शुरू में 28 जनवरी 2014 को असम के ढेकियाजुली पुलिस स्टेशन जिला सोनितपुर में दर्ज किया गया था जो हमले से संबंधित था जिसके परिणामस्वरूप हुसैन की मृत्यु हो गई इसमें हमले में अन्य कई पुलिसवालें भी घायल हो गए थे।

By Nitin AroraEdited By: Published: Sat, 06 Mar 2021 02:53 PM (IST)Updated: Sat, 06 Mar 2021 02:53 PM (IST)
2014 में हुई असम के ASP की हत्या के मामले में NIA ने 3 आतंकवादियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की
2014 में हुई असम के ASP की हत्या के मामले में NIA ने 3 आतंकवादियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की

गुवाहाटी, एएनआइ। 2014 में पूर्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुलजार हुसैन की हत्या के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शनिवार को यहां विशेष एनआईए अदालत के समक्ष तीन आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। एनआईए ने एक बयान में कहा कि तीन आरोपियों- बिष्णु नारज़री उर्फ बेरमा, नितुल दैमारी उर्फ नायब और रानिलुइश दीमरी उर्फ मोंथाई के खिलाफ आरोप पत्र - गैरकानूनी गतिविधि (पी) अधिनियम, धारा, 16, 18, 20, भारतीय दंड संहिता (IPC) के 34, 120B, 302, 307 और 326 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दायर किया गया है।

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यह मामला शुरू में 28 जनवरी, 2014 को असम के ढेकियाजुली पुलिस स्टेशन, जिला सोनितपुर में दर्ज किया गया था, जो हमले से संबंधित था, जिसके परिणामस्वरूप हुसैन की मृत्यु हो गई, इसमें हमले में अन्य कई पुलिसवालें भी घायल हो गए थे। 

NIA ने कहा, 'मामले की जांच से पता चला है कि नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (NDFB-S) के सदस्यों ने घात लगा रखा था, जिसके परिणामस्वरूप तत्कालीन एएसपी, सोनितपुर जिला और एक नागरिक की मौत हो गई, इसके अलावा कई पुलिस कर्मी घायल हो गए।'

तात्कालिक मामले के आरोपियों में से दो, बिष्णु नारज़री और नितुल दिमरी को भी एक अन्य मामले में दोषी ठहराया गया है, जिसमें बिष्णु को मौत की सजा और नितुल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

NIA ने एक बयान में कहा, 'दो अन्य NDFB कैडर्स अर्थात खाम दिमरी उर्फ लोथम और जुन्नु बसुमतारी उर्फ बी सिजौ उर्फ सिजौ, जो अपराध में शामिल थे, पहले ही सुरक्षा बलों के साथ अलग-अलग मुठभेड़ों में मारे जा चुके हैं।' बताया गया कि आगे की जांच जारी है।


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