बरपेटा जेएमबी मामले में आरोपितों के खिलाफ NIA ने दाखिल की चार्जशीट
आरोपित हफीजुर रहमान और अजहरुद्दीन अहमद के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून की विभिन्न धाराओं में आरोपपत्र दाखिल किया गया।
गुवाहाटी, एएनआइ। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने शुक्रवार को दो लोगों के खिलाफ बरपेटा जेएमबी मामले में विशेष एनआइए कोर्ट में पूरक आरोपपत्र(चार्जशीट) दाखिल किया है। आरोपित हफीजुर रहमान और अजहरुद्दीन अहमद के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून की विभिन्न धाराओं में आरोपपत्र दाखिल किया गया।एनआइए ने पिछले साल 30 जुलाई को बरपेटा थाने में दर्ज मुकदमे के आधार पर 21 दिसंबर को अपने यहां मामला पंजीकृत किया था।
एजेंसी ने एक बयान में कहा, बरपेटा थाना पुलिस ने 30 जुलाई 2019 को हफीजुर के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान उसे कट्टा, चार कारतूस और कट्टरपंथी दस्तावेज मिले थे।' इसके बाद हफीजुर द्वारा दी गई जानकारियों के आधार पर एनआइए ने प्रतिबंधित संगठन जमात उल मुजाहिद्दीन बांग्लादेश (जेएमबी) से जुड़े याकूब अली, शरीफुल इस्लाम, मुस्तफीजुर रहमान, हाफिज शफीकुल इस्ताम और अजहरुद्दीन अहमद को गिरफ्तार किया था।
आरोपित हफीजुर रहमान और अजहरुद्दीन अहमद के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून की विभिन्न धाराओं में आरोपपत्र दाखिल किया गया।एनआइए ने पिछले साल 30 जुलाई को बरपेटा थाने में दर्ज मुकदमे के आधार पर 21 दिसंबर को अपने यहां मामला पंजीकृत किया था।
मनी लॉन्ड्रिंग व टेरर फंडिंग में बांग्लादेशी आतंकी दोषी
पश्चिम बंगाल में कोलकाता की एक अदालत ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) के एक बांग्लादेशी आतंकी को मनी लॉन्ड्रिंग(धन शोधन) और आतंकवाद को वित्त पोषण (टेरर फंडिंग) मामले में वीरवार को दोषी करार दिया है। इस मामले में एक भारतीय नागरिक को भी कुसूरवार ठहराया गया है। यह संभवत: देश में ऐसा दूसरा मामला है, जिसमें अदालत ने पीएमएलए (प्रीवेंशन मनी लांड्रिंग एक्ट) के सख्त प्रावधानों के तहत किसी विदेशी नागरिक को दोषी ठहराया है।
इससे पहले बेंगलुरु की एक अदालत ने 2017 में अल-बद्र से जुड़े एक पाकिस्तानी आतंकी को पीएमएलए के तहत दोषी ठहराया था। बांग्लादेशी नागरिक व जेएमबी के सदस्य रहमतुल्लाह उर्फ साजिद और भारतीय नागरिक मोहम्मद बुरहान को कोलकाता की सत्र अदालत ने पीएमएलए की धारा तीन के तहत दोषी ठहराया है।