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एनजीटी ने कर्नाटक, मणिपुर पर लगाया 50-50 हजार का जुर्माना

दोनों राज्यों ने हाईवे के साथ ग्रीन कवर और विभिन्न परियोजनाओं के लिए कितने पेड़ों को काटा जाना है इसका विवरण नहीं सौंपा है।

By Vikas JangraEdited By: Published: Tue, 03 Jul 2018 06:49 PM (IST)Updated: Tue, 03 Jul 2018 06:55 PM (IST)
एनजीटी ने कर्नाटक, मणिपुर पर लगाया 50-50 हजार का जुर्माना
एनजीटी ने कर्नाटक, मणिपुर पर लगाया 50-50 हजार का जुर्माना

नई दिल्ली [प्रेट्र]। राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने कर्नाटक और मणिपुर पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दोनों राज्यों ने हाईवे के साथ ग्रीन कवर और विभिन्न परियोजनाओं के लिए कितने पेड़ों को काटा जाना है इसका विवरण नहीं सौंपा है।

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एनजीटी के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस जवाद रहीम की अध्यक्षता वाली पीठ ने उल्लेख किया कि कर्नाटक और मणिपुर ने अपने राज्यों के विभिन्न इलाकों में सड़क के संबंध में सूचना नहीं सौंपी है। इन क्षेत्रों में कितने पेड़ काटे गए हैं और क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए इलाकों की पहचान के बारे में नहीं बताया है।

पीठ ने कहा, 'बयान नहीं सौंपने के लिए हम कर्नाटक और मणिपुर को 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगा रहे हैं और उन्हें एक सप्ताह का समय देते हैं। विफल रहने पर उन्हें और जुर्माना भरना होगा और उनका अधिकार भी जब्त हो जाएगा। जुर्माने की राशि एक सप्ताह के भीतर जमा करानी होगी जिसमें से 50 फीसद एनजीटी बार एसोसिएशन के लीगल एड फंड में हस्तांतरित किया जाएगा। शेष राशि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दी जाएगी।'


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