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देश में बदलेंगे ड्राइविंग लाइसेंस के नियम, भारतीयों और विदेशी नागरिकों के लिए होंगे अलग-अलग रंग के DL

Published: Fri, 23 Oct 2026 07:36 PM (GMT+05:30)

सड़क परिवहन मंत्रालय ने भारतीय और विदेशी नागरिकों के लिए अलग-अलग रंग के ड्राइविंग लाइसेंस का प्रस्ताव दिया है। इसमें ...और पढ़ें

ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में बड़ा बदलाव  (यह तस्वीर AI की मदद से बनाई गई है।)

ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में बड़ा बदलाव (यह तस्वीर AI की मदद से बनाई गई है।)

HighLights

  1. भारतीय और विदेशी नागरिकों के लिए अलग-अलग रंग के DL.

  2. ब्लड ग्रुप, मोबाइल नंबर, आपातकालीन संपर्क DL पर अनिवार्य.

  3. दस्तावेज सत्यापन, ऑनलाइन सेवाओं के शुल्क में भी बदलाव.

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने भारतीय और विदेशी नागरिकों को जारी किए जाने वाले ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अलग-अलग रंग निर्धारित करने का प्रस्ताव दिया है। इसके साथ ही लाइसेंस में ब्लड ग्रुप, मोबाइल नंबर और आपातकालीन संपर्क नंबर दर्ज करना अनिवार्य करने की भी योजना है।

मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन के मसौदे में ये प्रस्ताव रखे हैं। इसके तहत ड्राइविंग लाइसेंस लैमिनेटेड या पालीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) कार्ड पर फार्म-7 के अनुसार जारी या नवीनीकृत किए जाएंगे। भारतीय और विदेशी नागरिकों के लाइसेंस के लिए अलग-अलग प्रारूप होंगे।

प्रस्ताव में उम्र और पते के प्रमाण के तौर पर कार्यकारी मजिस्ट्रेट या नोटरी के समक्ष शपथपत्र की अनिवार्यता समाप्त करने की बात कही गई है। इसके बजाय अन्य स्वीकार्य दस्तावेजों के साथ शपथपत्र और जीवन बीमा पालिसी को भी प्रमाण के रूप में स्वीकार करने का प्रस्ताव है। आधार, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, ई-राशन कार्ड और जन्म प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेज भी मान्य होंगे।

मंत्रालय ने सुरक्षित ड्राइविंग संबंधी ट्यूटोरियल के आकलन में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया है। ट्यूटोरियल कम से कम 30 मिनट का होगा। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पूरी की जाने वाली चुनिंदा आनलाइन लाइसेंस सेवाओं पर शुल्क में छूट भी दी जा सकती है।

मसौदे के अनुसार, लाइसेंस में नाम और पता बदलने के आवेदनों पर संबंधित प्राधिकरण को 15 दिनों के भीतर निर्णय लेना होगा। आवेदन अस्वीकार करने पर कारण बताना जरूरी होगा। व्यक्तिगत विवरण में बदलाव के लिए शुल्क समाप्त करने का भी प्रस्ताव है। (समाचार एजेंसी PTI के इनपुट के साथ)