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HDFC वाइस प्रेसीडेंट मर्डर में नया खुलासा : टैक्सी ड्राइवर ने बताई हत्‍या की असली वजह

पुलिस उपायुक्त अविनाश कुमार के अनुसार प्रारंभिक जांच में हत्या का उद्देश्य पैसे की लूटपाट सामने आ रहा है।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Mon, 10 Sep 2018 09:05 PM (IST)Updated: Tue, 11 Sep 2018 05:36 PM (IST)
HDFC वाइस प्रेसीडेंट मर्डर में नया खुलासा : टैक्सी ड्राइवर ने बताई हत्‍या की असली वजह
HDFC वाइस प्रेसीडेंट मर्डर में नया खुलासा : टैक्सी ड्राइवर ने बताई हत्‍या की असली वजह

राज्य ब्यूरो, मुंबई। पांच दिनों से लापता एचडीएफसी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट सिद्धार्थ संघवी की लाश मुंबई के कल्याण में मिली। पुलिस ने दावा किया है कि हत्यारे टैक्सी ड्राइवर सरफराज शेख ने लूटपाट के इरादे से एचडीएफसी के वाइस प्रेसिडेंट की हत्या कर दी। पुलिस का कहना है कि 30,000 रुपये लूटने के लिए यह हत्या की गई है। टैक्सी ड्राइवर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है।

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पुलिस उपायुक्त अविनाश कुमार के अनुसार प्रारंभिक जांच में लूटपाट के दौरान हत्या किए जाने का पता चला है। कोर्ट ने सोमवार को सरफराज को 19 सितंबर तक पुलिस की हिरासत में सौंप दिया है। अब पुलिस उससे और पुछताछ कर सकेगी। शुरुआत में सिद्धार्थ के गायब होने में उनके कुछ सहकर्मियों की भी भूमिका मानी जा रही थी। पुलिस ने उनके कुछ सहकर्मियों से भी पूछताछ की थी।

शोर मचाने पर कर दी हत्‍या 
डीसीपी अविनाश कुमार के अनुसार पांच सितंबर को सरफराज ने सिद्धार्थ से पैसे की मांग की। लेकिन सिद्धार्थ द्वारा शोर मचाने पर सरफराज ने चाकू घोंपकर उनकी हत्या कर दी। फिर उन्हीं की कार से कल्याण गया और कल्याण-हाजी मलंग रोड पर एक खाड़ी के किनारे शव को ठिकाने लगा दिया। फिर कार लेकर नवी मुंबई आया और कोपरखैरानी में कार छोड़कर भाग गया। पुलिस को सिद्धार्थ के मोबाइल फोन से किए गए काल से हत्यारे का पता चला।

पिछली सीट पर मिले थे खून के निशान 
पुलिस को नवी मुंबई में मिली कार की पिछली सीट पर खून के निशान मिले जिससे सिद्धार्थ के मारे जाने की आशंका होने लगी थी। यह कार पांच सितंबर को लोअर परेल स्थित कमला मिल कंपाउंड के एचडीएफसी बैंक कार्यालय की पार्किंग से सायं 7.50 बजे निकलते देखी गई थी।

उस रात देर तक घर न पहुंचने पर सिद्धार्थ के परिजनों ने एनएम जोशी मार्ग थाने में उनके गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सरफराज के कबूलनामे के आधार पर पुलिस ने उस पर आइपीसी की धारा 302, 364 एवं 365 के तहत मामला दर्ज किया है। 


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