छात्रों की जांच के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग, SC ने PIL पर सुनवाई से किया इनकार
वकील अनुजा कपूर ने SC में याचिका दायर कर एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले छात्रों की जांच को लेकर दिशा निर्देश देने के लिए कहा गया था। SC ने इसपर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।
नई दिल्ली, एएनआई। सुप्रीम कोर्ट ने आज वकील अनुजा कपूर द्वारा दायर जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। दरअसल, अनुजा ने परीक्षा हॉल में जाने से पहले छात्रों की जांच के लिए फ्लाइंग स्क्वायड और निरीक्षकों को दिशा निर्देश जारी करने के लिए कहा था। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने उनसे कहा कि वह इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय जाएं।
इससे पहले भी वकील अनुजा कपूर ने याचिका दायर कर वैवाहिक दुष्कर्म के मामलों को पंजीकृत करने के बारे में दिशानिर्देश तैयार करने के लिए भी निर्देश देने को कहा गया था। 'वैवाहिक दुष्कर्म' को तलाक का आधार घोषित करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग को दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को ठुकरा दिया। चीफ जस्टिस डी.एन. पटेल और जस्टिस सी. हरिशंकर की अध्यक्षता वाली हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि अदालत ऐसा करने की हकदार नहीं है।