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2012 Delhi Nirbhaya case: निर्भया के दोषियों के पास फांसी से बचने के लिए बचा एक ही विकल्प

2012 Delhi Nirbhaya caseनिर्भया के दो दोषियों मुकेश सिंह और विनय कुमार शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने झटका देते हुए मंगलवार को उनकी सुधारात्मक याचिका खारिज कर दी।

By JP YadavEdited By: Published: Tue, 14 Jan 2020 02:35 PM (IST)Updated: Tue, 14 Jan 2020 07:01 PM (IST)
2012 Delhi Nirbhaya case: निर्भया के दोषियों के पास फांसी से बचने के लिए बचा एक ही विकल्प
2012 Delhi Nirbhaya case: निर्भया के दोषियों के पास फांसी से बचने के लिए बचा एक ही विकल्प

नई दिल्ली [जागरण स्पेशल]। 2012 Delhi Nirbhaya case : निर्भया के दो दोषियों मुकेश सिंह और विनय कुमार शर्मा को मंगलवार को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी (Curative petitions) सुधारात्मक याचिका खारिज कर दी। इसी के साथ कोर्ट ने उनकी वह याचिका भी खारिज कर दी, जिसमें दोनों दोषियों ने फांसी की सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। 

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ऐसे में डेथ वारंट जारी होने के बाद आगामी 22 जनवरी को दोनों की फांसी पर चढ़ाने का रास्ता साफ हो गया। अब इन दोनों मुकेश सिंह और विनय कुमार शर्मा के पास फांसी से बचने के लिए सिर्फ एक ही विकल्प बचा है- वह राष्ट्रपति पास दया याचिका दायर करने का विकल्प। बता दें कि इनमें से विनय कुमार शर्मा की दया याचिका राष्ट्रपति के लंबित है, जिस पर कभी भी फैसला आ सकता है। वहीं, जानकारी सामने आ रही है कि क्यूरेटिव पेटिशन खारिज होने के बाद मुकेश सिंह ने भी मंगलवार को ही राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेज दी है।   

यहां पर बता दें कि किसी भी दोषी के पास फांसी की सजा मिलने के बाद कुल तीन विकल्प होते हैं। पहला पुनर्विचार याचिका, दूसरा क्यूरेटिव पेटिशन और तीसरा और अंतिम विकल्प होता है- राष्ट्रपति के पास दया याचिका।

ऐसे में चारों में से जहां एक विनय कुमार शर्मा की दो यानी  पुनर्विचार और क्यूरेटिव पेटिशन खारिज हो चुकी है, जबकि राष्ट्रपति के पास दया याचिका लंबित है। 

दूसरे दोषी मुकेश सिंह की पुनर्विचार के साथ क्यूरिेट पेटिशन भी खारिज हो चुकी है और अब राष्ट्रपति के पास दया याचिका का ही विकल्प बचा है। 

चारों में से दो दोषी अक्षय सिंह ठाकुर और पवन कुमार गुप्ता ने अब तक क्यूरेटिव पेटिशन तक दाखिल नहीं की है और राष्ट्रपति के पास दया याचिका का भी विकल्प बचा हुआ है। 

चारों की राष्ट्रपति के पास दया याचिका खारिज होती ही सभी दोषियों अक्षय सिंह ठाकुर, विनय कुमार शर्मा, मुकेश सिंह और पवन कुमार गुप्ता को फांसी  दे दी जाएगी।

गौरतलब है कि 16 दिसंबर को पैरा मेडिकल की छात्रा निर्भया के साथ दक्षिण दिल्ली के वंसत विहार इलाके में चलती बस में दरिंदगी हुई थी। मिली जानकारी के मुताबिक, बस में मौजूद ड्राइवर राम सिंह, एक नाबालिग के अलावा अक्षय सिंह कुमार, विनय कुमार शर्मा, पवन कुमार गुप्ता और मुकेश सिंह ने निर्भया के साथ दरिंदगी की थी। इसी के साथ निर्भया को मानसिक और शारीरिक कष्ट इस कदर दिया कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 

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